25.5 C
Jabalpur
Tuesday, June 24, 2025

कलेक्टर ने बरही तहसील में अवैध कॉलोनियों के दो मामलों मे 15 दिन के भीतर निर्माण हटानें जारी किया अंतिम सूचना पत्र

23 जुलाई को कलेक्टर कोर्ट मे पालन प्रतिवेदन जमा करने किया निर्देशित   

कटनी

कलेक्टर अवि प्रसाद ने बरही तहसील के दो अवैध कालोनाईजरों को अंतिम सूचना पत्र जारी करते हुए निर्मित की गई अनाधिकृत कॉलोनी के सभी चिन्हांकन एवं सभी प्रकार के निर्माण हटाने के लिए 15 दिनों का समय प्रदान करते हुए अंतिम सूचना पत्र जारी किया है। साथ ही 23 जुलाई की शाम 4 बजे कलेक्टर कोर्ट मे पालन प्रतिवेन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है।

ये है मामला

कलेक्टर कोर्ट में प्रचलित बरही तहसील के बिना कालोनाईजर लाइसेंस एवं भूमि का डायवर्सन कराये बिना अवैध प्लाटिंग करते हुए खसरे मे दर्ज कृषि भूमि का पांच-पांच रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का निष्पादन दोंनो कालोनाईजर्स क्रमशः त्रिवेणी अग्रवाल और राकेश कुमार मिश्रा द्वारा किया गया। कॉलोनाईजर बरही निवासी त्रिवेणी अग्रवाल द्वारा ग्राम बरही पटवारी हल्का नंबर 10 स्थित भूमि खसरा नंबर 201/1 /1 रकवा 0.536 हेक्टेयर भूमि जो वर्ष 2021-22 में कृषि भूमि के तौर पर खसरे मे दर्ज है उसे बिना कॉलोनाईजर लाइसेंस प्राप्त किये भू-खंडों की ब्रिकी पांच व्यक्तियों को की गई। इसके लिए कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा इन्हे कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया था।

इसी प्रकार बरही तहसील के ही ग्राम जगुवा निवासी राकेश कुमार मिश्रा द्वारा बरही स्थित भूमि खसरा नंबर 204/1 /1 /1 रकवा 0.405 हेक्टेयर भूमि जो वर्ष 2021-22 मे खसरे मे कृषि भूमि के रूप मे दर्ज है उसे भी राकेश कुमार ने बिना कॉलोनाईजर लाईसेंस के पांच भू-खंडो का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है इसके लिए भी इन्हे कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया हुआ था।

कलेक्टर न्यायालय मे कलेक्टर ने इन दोनों मामलों के तथ्यों का अवलोकन करने पर पाया कि कृषि भूमि को पृथक-पृथक भू-खंडों मे विभाजित कर भिन्न – भिन्न व्यक्तियों को विक्रय किया गया है। जिससे इस तथ्य का समाधान नहीं होता कि इन दोंनो अवैध कालोनाइजर द्वारा नगर पालिका अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को जो इन भू-खंडो पर आवासीय अथवा गैर आवासीय या संयुक्त आवास का निर्माण कर बसने की इच्छा रखते है को भूमि का विक्रय नहीं किया है। इन दोंनो मामलों मे एस.डी.एम विजयराघवगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार विक्रय की गई भूमियो का उपयोग आवासीय प्रयोजन की दृष्टि से किया जा रहा है।बिना कालोनाइजर लायसेंस प्राप्त किये यह कृत्य नियमों और प्रावधान का उल्लंघन है।

15 दिन में हटाए सभी निर्माण

कलेक्टर श्री प्रसाद ने बरही के दौनो कॉलोनाइजर त्रिवेणी अग्रवाल और राकेश कुमार मिश्रा द्वारा प्रस्तुत किये गये कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब को समाधानकारक नहीं पाया और दोंनो को निर्देशित किया है कि वे उल्लेखित खसरा नंबर में निर्मित की गई अनाधिकृत कॉलोनी के सभी चिन्हांकन एवं सभी प्रकार के निर्माण 15 दिवस के भीतर हटा लें। इस संबंध मे कलेक्टर न्यायालय द्वारा दौनो कालोनाइजर को अंतिम सूचना पत्र जारी करते हुए 23 जुलाई की शाम 4 बजे कलेक्टर न्यायालय में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये है। वहीं दौनों मामलों मे कलेक्टर श्री प्रसाद ने तहसीलदार बरही को निर्देशित किया है कि उल्लेखित खसरा नंबरों की कैफियत के कॉलम नंबर 12 मे भूमि का अंतरण प्रतिशेध किया है। और संबंधी प्रविष्टि दर्ज कर तहसीलदार बरही को 23 जुलाई के पहले पालन प्रतिवेदन कलेक्टर कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया है।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

Latest News

Stay Connected

0FansLike
24FollowersFollow
0FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Most View