सचिव ग्राम पंचायत बरेली बार श्री मिश्रा के द्वारा निर्माण कार्यों में लापरवाही पर श्री गेमावत ने की सख्त कार्यवाही
कटनी (6 फरवरी)-
जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा की ग्राम पंचायत बरेलीबार के ग्राम पंचायत सचिव श्री मनीष रंजन मिश्रा के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत ने आगामी दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने सहित 2,70,326.00 रुपए (दो लाख सत्तर हजार तीन सौ छब्बीस रुपए) वसूली योग्य राशि जमा कराई है।
आरोप पत्र का दिया नहीं उत्तर
विकासखंड ढीमरखेड़ा की ग्राम पंचायत बरेली बार के सचिव द्वारा जारी आरोप पत्र का उत्तर 15 दिवस में प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत के सीईओ ने निर्देशित किया गया था किंतु नियत समय सीमा में प्रति उत्तर के माध्यम से अपना पक्ष नहीं रखे जाने के फलस्वरुप श्री मिश्रा की विभागीय जांच संस्थित की गई।
प्रकरण इस प्रकार है
उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने ग्राम पंचायत बरेली बार में विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रचलित प्रकरण के संबंध में गहन समीक्षा और सुनवाई की गई। पर्याप्त अवसर देने के उपरांत ग्राम पंचायत बरेली बार की तत्कालीन सरपंच श्रीमती त्रिवेणी उपाध्याय एवं सचिव मनीष रंजन मिश्रा के विरुद्ध एक प्रकरण में मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामुदायिक भवन भनपुरा कला,आंगनवाड़ी भवन बरेली बार, हैंडपंप उत्खनन आदि निर्माण कार्यों में कुल 5,40,652.00 रुपए ,पांच लाख चालीस हजार छः सौ बावन रुपए प्रत्येक से अलग-अलग 2,70,326 रुपए सात दिवस के अंदर जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के खाते में जमा करने के निर्देश दिए थे। परिणाम स्वरूप तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत बरेलीबार श्री मिश्रा ने अपने हिस्से की वसूली योग्य राशि जमा कर रसीद प्रस्तुत की।
जनपद पंचायत सीईओ के प्रतिवेदन पर हुई कार्यवाही
विभागीय जांचकर्ता अधिकारी एवं जनपद पंचायत के ढीमरखेड़ा के सीईओ से प्राप्त प्रतिवेदन और प्रतिवाद का अवलोकन किए जाने के फलस्वरुप जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने अपचारी सेवक को शासकीय राशि के अपभक्षण एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही का दोषी पाया। इसलिए जिला पंचायत के सीईओ ने मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 में वर्णित प्रावधानों के तहत आगामी दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की कार्यवाही की।