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Saturday, June 21, 2025

धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों पर कार्यवाही हेतु तहसीलवार उडनदस्ता गठित

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अवि प्रसाद द्वारा एक आदेश जारी कर जिले के समस्त धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों लाउडस्पीकर, डी.जे. एवं संबोधन प्रणाली से ध्वनि प्रदूषण के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर त्वरित जांच कर कार्यवाही निष्पादित करने हेतु अपने-अपने क्षेत्राधिकारिता अंतर्गत तहसीलवार उडनदस्तों का गठन किया है।

 

कटनी

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार तहसील कटनी शहरी, ग्रामीण, बड़वारा, रीठी, विजराघवगढ़, बरही, स्लीमनाबाद, बहोरीबंद एवं ढीमरखेड़ा अंतर्गत गठित दल में तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को दल प्रभारी नियुक्त किया जाकर संबंधित थाना प्रभारी एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी श्री आर .पी.शुक्ला लैब प्रभारी को ध्वनि प्रदूषण के संबंध मे शिकायतें प्राप्त होने पर उक्त की त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जारी आदेश में उपरोक्त गठित उडनदस्तों को निर्धारित उपकरणों के साथ ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग होने वाले धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक स्थानों का औचक निरीक्षण करनें के साथ ही प्राप्त शिकायतों की आकस्मिक जांच करते हुए नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है।उड़नदस्तों द्वारा जांच के निर्देश प्राप्त होने पर तत्काल जांच कर अधिकतम 03 दिवसों के अंदर समुचित जांच प्रतिवेदन संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है।

जिले के गठित समस्त उडनदस्तों का नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, कटनी को नामित किया जाकर समस्त उडनदस्तों को अपनी औचक जांचों की रिपोर्ट सबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्त जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही कर उसकी मासिक जानकारी नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कटनी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

उड़नदस्ता दलों को निर्देशित किया गया है कि वे ऐसे धर्म स्थलों की थानावार सूची बनाये जहां उक्त नियमों आदेशों का अनुपालन नहीं होना पाया गया है। संबंधित क्षेत्रों के अनुविभागीय दण्डाधिकारी गठित उडनदस्तों से प्राप्त अवैध लाउडस्पीकरों की सूची अनुसार उन्हें हटवानें की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें। संबंधित क्षेत्रों के अनुविभागीय दण्डाधिकारी उडनदस्तों से जांच रिपोर्ट, प्रतिवेदन प्राप्त होने पर म.प्र.शासन, गृह (सी-अनुभाग) विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल के के दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया हे।

कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जारी आदेश में किसी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, जिसका ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 यथासंशोधित के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने का दायित्व का पालन न करने के कारण किसी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल अथवा कार्यकम में नियम विरुद्ध ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउडस्पीकर, डी. जे. प्रयोग में लाया गया हो तो जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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