खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिये मुख्य सचिव वीरा राणा द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी कमिश्नर व कलेक्टर्स को आवश्यक निर्देश
जबलपुर
खाद्य पदार्थों में मिलावटों को रोकने की दिशा में सख्ती से कार्यवाही करें। इस दौरान अमानक खाद्य, मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ और असुरक्षित खाद्य पदार्थों पर कार्यवाही करते हुये उनके प्रतिष्ठानों पर जांच अभियान शुरू करें और जहां गड़़बड़ी मिलती है वहां खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंतर्गत तत्काल कार्यवाही करें।
उक्त निर्देश के परिपालन में संभागीय कमिश्नर श्री अभय वर्मा ने संभाग के कलेक्टर्स से कहा कि मिलावट से मुक्ति अभियान में खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही करें। विशेष रूप से नकली दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थों जैसे मावा, पनीर, दही, घी आदि के निर्माताओं, मिलावटखोरों व कारोबारियों पर सख्ती से कार्यवाही करें। इसके लिये विशेष निगरानी दल गठित करें जिसमें खाद्य सुरक्षा विभाग, दुग्ध संघ, पुलिस, नापतौल, खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी रहें। निगरानी दल मिलावटी खाद्य पदार्थ निर्माण, विक्रय, परिवहन करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध आकस्मिक निरीक्षण कर कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर का यह दायित्व है कि वे अपने जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों की जानकारी का डाटा संकलित करें और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करें। खाद्य पदार्थों की चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में प्रारंभिक जांच की जाये तथा मौके पर मिलावट पाये जाने पर जब्ती कर एफआईआर दर्ज करें। साथ ही उनके लायसेंस की जांच की जाये। उन्होंने जोर देकर कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट मानव स्वास्थ्य के लिये घातक है अत: लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये इस दिशा में प्राथमिकता से कार्य करें।