कलेक्टर के सभी एसडीएम को आदेश
जबलपुर
कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने आज एक आदेश जारी कर जिले में पदस्थ सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को उनके क्षेत्र में किसी भी दुकान या गोदाम में कार्बाइड गन या इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का भंडारण या विक्रय पाये जाने पर उसे तत्काल जप्त कर विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करने कें निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा यह आदेश दीपावली पर्व के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्टील अथवा पीवीसी पाईप से निर्मित कार्बाइड गन में कैल्शियम कार्बाइड भरकर प्रयोग करने से कई व्यक्तियों के आंखों एवं चेहरे पर गंभीर चोट आने की प्रकाश में आई घटनाओं के मद्देनजर जारी किया गया है।
आदेश में कलेक्टर ने सभी एसडीएम को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये हैं कि उनके अधीनस्थ क्षेत्र में किसी भी किराना या आतिशबाजी की दुकान अथवा अन्य किसी प्रतिष्ठान में तथाकथित कार्बाइड गन अथवा उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री (कैल्शियम कार्बाइड आदि) का विक्रय न हो। उन्होंने कहा है कि यदि किसी दुकान या गोदाम में इस सामग्री का भंडारण पाया जाता है तो तत्काल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भंडारित वस्तुओं को तुरंत जप्त कर विनिष्ट किया जाये तथा विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।




