कटनी – कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा नगर निगम आयुक्त को निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले के.सी.एस. स्कूल कटनी मे पदस्थ शिक्षक रिजवान हसन खान के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश के बाद शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त विनोद कुमार शुक्ल द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1956 में वर्णित प्रावधान अनुसार के.सी.एस. उच्चतर माध्यमिक शाला में पदस्थ शिक्षक रिजवान हसन खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कटनी
निलंबन अवधि मे श्री रिजवान हसन खान का कार्यस्थल नगर पालिक निगम कटनी निर्धारित किया गया है। इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
विदित हो कि शिक्षक रिजवान हसन खान की डियुटी चेक पोस्ट नाका में लगाई गई थी। लेकिन थाना प्रभारी कुठला के निरीक्षण के दौरान श्री खान अनुपस्थित पाये गए। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के उल्लंघन के साथ निर्वाचन जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं निर्वाचन आयोग के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है।