जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती नुज़हत बानो बक़ाई के निर्देश पर आज संयुक्त निरीक्षण दल ने मदन महल के पास नरसिंह वार्ड में पवन पुत्र स्नैक्स कार्नर में अवैध रूप से सचांलित गैस रिफिलिंग सेन्टर की आकस्मिक जांच की गई।
जबलपुर, 01 सितम्बर, 2022
जांच समय 02 ऑटो रिक्शा MP20R3651 एवं MP20T3907 में घरेलू गैस सिलिंडर के माध्यम से गैस भर्ती पाई गई। दोनो वाहनों को मौके से जप्त किया गया एवं थाना मदन महल की अभिरक्षा में रखवाया गया। इसके अलावा मौके से 05 घरेलू गैस सिलिंडर क्षमता 14.2 किलो जिनमे कुल गैस 27 किलो भरी हुई, 02 इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे क्षमता 50 किलो, 02 मोटर, रबर पाइप एवं नोजल जप्त किये गए। जप्त किया हुआ माल मदन महल गैस एजेंसी के गोदाम में सुरक्षार्थ रखवाया गया। इस प्रकरण पर रिफिलिंग सेन्टर के संचालक सुनील गुप्ता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत “द्रवित पेट्रोलियम गैस ( प्रदाय एवं वितरण, विनिमियमन ) आदेश , 2000 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जांच दल में श्रीमती सुचिता दुबे, सुश्री रोशनी पांडेय एवं श्री सिद्धार्थ राय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी थे।