सहकारी संस्थाओं के गबन एवं धोखाधड़ी के प्रकरणों में दोषी
कर्मचारियों पर हुई कार्यवाही की कलेक्टर ने की समीक्षा
गबन के प्रत्येक प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश
जबलपुर, 31 मार्च, 2022
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी. ने सहकारी संस्थाओं के गबन एवं धोखाधड़ी के मामलों में दोषी कर्मचारी-अधिकारियों के से गबन की राशि की वसूली में सख्ती बरतने के निर्देश दिये हैं। इस संबंध में आज कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में डॉ. इलैयाराजा ने कहा कि सहकारी बैंक एवं समितियों के स्तर के गबन के ऐसे प्रत्येक मामलों में एफआईआर दर्ज की जाये।
कलेक्टर ने बैठक में गबन एवं धोखाधड़ी के प्रत्येक प्रकरण और उन पर अभी तक की कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने बांधित जानकारी नहीं दे पाने और आधी-अधूरी जानकारी लेकर बैठक में उपस्थित होने पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के महाप्रबंधक पर अप्रसन्नता भी व्यक्त की। तथा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
डॉ. इलैयाराजा ने बैठक में सहकारी संस्थाओं में हुए गबन एवं धोखाधड़ी के प्रकरणों के दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों से वसूली में बरती जा रही ढिलाई पर भी नाराजी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों में दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू नहीं करने तथा विभागीय जांच लंबित रखने वाले जिम्मेदार अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किये जाये।
कलेक्टर ने गबन एवं धोखाधड़ी के प्रत्येक प्रकरण में डिक्री होने के बावजूद गबन की राशि वापस नहीं लौटाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने की हिदायत बैठक में दी। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि वसूली के कार्य में जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने कहा कि सप्ताह भर बाद एक बार फिर सहकारी संस्थाओं के गबन एवं धोखाधड़ी के प्रकरणों में की गई कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी।
बैठक में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के महाप्रबंधक वीरेश जैन ने बताया कि जबलपुर जिले में सहकारी संस्थाओं के गबन एवं धोखाधड़ी के 98 प्रकरण दर्ज है। इन प्रकरणों में 4 प्रकरण सहकारी बैंक के तथा शेष सहकारी समितियों के स्तर के हैं। सभी 98