सीएमएचओ डॉ संजय मिश्रा ने जारी किए निर्देश तथा जनमानस की अपील।
जबलपुर
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर डॉ संजय मिश्रा के संज्ञान में यह बात आई है कि जिले में कई ब्यूटी पार्लर बिना पंजीयन के हेयर, त्वचा रोग व सौंदर्य समस्याओं का उपचार कर रहे हैं। इस तरह की गतिविधियाँ न केवल अवैध हैं, बल्कि आमजन के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा हैं।
मध्य प्रदेश शासन इस विषय को गंभीरता से ले रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी एवं उपमुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी द्वारा भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि गलत चिकित्सीय प्रैक्टिस करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में संचालित निजी सेवा प्रदाताओं एवं संस्थाओं का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान निम्न बिंदुओं की जांच की जा रही है:-
1. चिकित्सक की डिग्री व चिकित्सा पद्धति से संबंधित काउंसिल का पंजीयन
2. मध्यप्रदेश उपचारगृह एवं रजोपचार अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन
3. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम के अनुपालन
4. गुमास्ता लाइसेंस की वैधता
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर द्वारा नगर निगम आयुक्त से जिले में संचालित समस्त स्किन एवं हेयर ट्रीटमेंट ब्यूटी पार्लर की सूची भी मांगी गई है ताकि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा सके।
••• महत्वपूर्ण अपील •••
स्वास्थ्य विभाग आमजन से अपील करता है कि वे त्वचा संबंधी किसी भी उपचार हेतु केवल पंजीकृत एवं योग्य त्वचा रोग विशेषज्ञ (डर्मेटोलॉजिस्ट) से ही परामर्श लें एवं डायग्नोसिस केवल प्रशिक्षित एवं पंजीकृत त्वचा रोग चिकित्सक द्वारा ही बनाया जाए उसके बाद ही मेडिकल लेज़र का उपयोग किया जा सकता है।
मेडिकल ग्रेड लेज़र किसी भी ब्यूटी पार्लर द्वारा प्रयोग नहीं की जा सकती। इसका अनुचित प्रयोग से त्वचा जलने या स्किन कैंसर तक का कारण बन सकता है।