अब विद्यालय को वापस करना होंगे अभिभावकों के 6 करोड़ 25 लाख से अधिक राशि जमा करना होगी
दमोह
जमा करनी होगी 2 लाख रूपये शास्ति
मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के अन्तर्गत विद्यालय तथा जिला समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त राज्य समिति ने विद्यालय द्वारा की गयी अपील में कोई भी तर्क जिला समिति द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध नहीं पाये जाने पर विद्यालय की अपील को खारिज करते हुए राज्य समिति द्वारा जिला समिति के आदेश को यथावत बनाए रखा गया।
राज्य समिति के आदेश अनुरूप सेंट जॉन्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल दमोह द्वारा अभिभावकों को 6 करोड़ 25 लाख 86 हजार 2 सौ 90 रूपये वापस करना होंगे। साथ ही जिला समिति द्वारा अधिरोपित की गयी 2 लाख रूपये की शास्ति राशि आयुक्त लोक शिक्षण के खाते जमा करनी होगी।
ज्ञातव्य है मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के अन्तर्गत गठित जिला समिति दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशन में विद्यालय द्वारा सत्र 2017-18 से सत्र 2024-25 तक वसूली गयी फीस, ऑडिट रिपोर्ट, सत्र 2024-25 में लागू की गयी पुस्तकों के आईएसबीएन, बस्ते के वजन आदि की जॉच करायी गयी।
जॉच में पाया गया कि सेंट जॉन्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल दमोह द्वारा अभिभावकों से सत्र 2022-23, 2023-24 एवं सत्र 2024-25 में 6 करोड़ 25 लाख 86 हजार 2 सौ 90 रूपये अनुचित फीस वृद्धि करके फीस वसूली गयी। साथ ही विद्यालय द्वारा मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के विभिन्न प्रावधानों, स्कूल बैग पालिसी एवं सीबीएसई बायलॉज का उल्लंघन किया गया। इसके साथ ही विद्यालय द्वारा लागू की गयी 52 लाख 24 हजार 75 रूपये की पुस्तकों के आईएसबीएन फेक/डुप्लीकेट पाए गए।
अनुचित फीस वसूली एवं नियमों का उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप जिला समिति द्वारा विद्यालय को अभिभावकों से वसूली गयी अतिरिक्त फीस को वापस किए जाने हेतु 16 जनवरी 2025 को आदेश जारी किया गया साथ ही 2 लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित की गयी।
जिला समिति द्वारा जारी किए गये आदेश के विरूद्ध विद्यालय प्रबंधन सेंट जॉन्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल दमोह द्वारा राज्य समिति के समक्ष 31 जनवरी 2025 को अपील की गयी साथ ही उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 6927/2025 दायर की गयी। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा विद्यालय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्णय पारित कर राज्य समिति को उक्त आदेश का निराकरण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
जिला समिति द्वारा फीस वापसी के संबंध में जारी किए गए आदेश 16 जनवरी पर 09 जून 2025 को विद्यालय तथा जिला समिति को अपना पक्ष रखने हेतु भोपाल आमंत्रित किया गया जहां विद्यालय तथा जिला समिति ने अपने पक्ष रखें।