कलेक्टर ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में राजस्व, पुलिस, पंचायत ग्रामीण विकास व नगरीय निकायों के अधिकारियों को दिए निर्देश
कटनी
। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा नेशनल हाइवे और जिले के अन्य व्यस्त सड़क मार्गों पर विचरण करते गौवंश और सड़कों में पशुओं के जमावड़े से संभावित सड़क दुर्घटना से लोक संपत्ति, पशु हानि एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले 18 पशुपालकों के विरुद्ध कल शुक्रवार तक एफ आई आर दर्ज कराई गई। प्राथमिकी दर्ज कराने का यह सिलसिला आज शनिवार को भी जारी रहेगा।
व्हीसी में कलेक्टर के निर्देश
कलेक्टर श्री यादव ने शनिवार की सुबह आयोजित वर्चुअली वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व, पुलिस और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित नगर निगम एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों को प्रक्रियात्मक दिशा -निर्देश दिया। कलेक्टर ने कहा कि पुलिस द्वारा दिए गए तीनों फार्मों में वांछित जानकारी भर कर प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन की एफ आई आर कराते समय संबंधित पुलिस थाना या चौंकी को उपलब्ध करायें।व्हीसी में जिला पंचायत सीईओ शिशिर गेमावत ,अपर कलेक्टर साधना परस्ते और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ संतोष डेहरिया भी वर्चुअली जुड़े थे। कलेक्टर ने कहा कि एफआईआर दर्ज कराने के पीछे की एक मात्र मंशा यह है कि पशुपालक अपने मवेशियों को घरों में बांध कर रखें, उन्हें खुला नहीं छोड़ें।
इन पशुपालकों पर हुई एफआईआर
नगर निगम कटनी के स्वच्छता निरीक्षक श्याम कनोजिया द्वारा कल 30 अगस्त को पशुओं में लगे टैग की स्कैनिंग से पशुपालकों की पहचान कर 4 पशुपालकों मुड़वारा निवासी क्रमशः कन्हैया लाल, कैलाश यादव, ईश्वर दीन कुशवाहा और शशिकांत कुशवाहा के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं बडवारा पुलिस थाना में भी 4 पशुपालकों क्रमशः ग्राम सांधी निवासी सुंदर सिंह,दिलबहार सिंह एवं काशी गडारी सहित ग्राम मझगवा निवासी राम विनोद पांडेय के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है।
इसी प्रकार स्लीमनाबाद पुलिस थाना में 10 पशुपालकों के विरुद्ध कलेक्टर श्री यादव द्वारा जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर ग्राम छपरा निवासी श्यामलाल, ज्योति गुप्ता, रामसेवक, जयप्रकाश विश्वकर्मा, राजू पिता किशोरी और ग्राम देवरी निवासी विष्णु प्रसाद, राम स्वरूप और ग्राम सिहुडी के रहवासी रामप्रकाश मौर्य एवं सलैया फाटक निवासी पुन्नू लाल चौधरी व रमेश काछी के विरूद्ध स्लीमनाबाद थाना में एफ.आई.आर दर्ज की गई है।
प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन
जिला दंडाधिकारी श्री यादव द्वारा बीते 23 अगस्त को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा पशु मालिक अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़कों पर न छोड़े और ना ही सड़कों पर आने दें । आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय है और पशु क्रूरता अधिनियम 1960, एवं मप्र नगर पालिक अधिनियम 1956 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में उल्लेखित है कि यदि कोई भी व्यक्ति,पशुपालक अपने गौवंश या अन्य मवेशियों को जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ता है ,तो संबंधित व्यक्ति,पशुपालक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। इसी का उल्लंघन करने वाले पशुपालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का सिलसिला जारी है।