कलेक्टर श्री यादव ने अधिकारियों को ई-केवायसी कार्य में और तेजी लाने की, दी हिदायत
कटनी
– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कटनी जिले के सभी पात्र 9 लाख 47 हजार 99 हितग्राहियों को निशुल्क राशन सुविधा का निर्बाध लाभ मुहैया कराने के लिए कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर अभियान चलाकर 30 अप्रैल तक सभी का ई-केवाईसी कराया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश के पालन में अब तक 7 लाख 41 हजार 459 हितग्राहियों की ई-केवायसी कराई जा चुकी है। जो तय लक्ष्य का करीब 79 प्रतिशत है। कलेक्टर श्री यादव ने इस कार्य में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
हितग्राहियों से अपील
कलेक्टर श्री यादव ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त करने वाले सभी हितग्राहियों से अपील की है कि वे 30 अप्रैल तक अपना ई-केवायसी अनिवार्य रूप से करा लेंवे। ताकि हितग्राहियों को मई माह में भी बिना किसी व्यवधान के निर्बाध राशन मिलता रहे।
बड़वारा अव्वल, कटनी फिसड्डी
जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 9 लाख 47 हजार 99 राशन पात्रता पर्चीधारी हैं। इनमें से अबतक 7 लाख 41 हजार 459 हितग्राहियों की ई-केवायसी हो चुकी है। इनमें से जनपद पंचायत बड़वारा में 1 लाख 25 हजार 645 ई-केवायसी कर प्रथम स्थान पर है। जबकि जनपद पंचायत बहोरीबंद 1 लाख 34 हजार 714 ई-केवायसी कर दूसरे स्थान पर, जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ 1 लाख 15 हजार 933 ई-केवायसी कर तीसरे स्थान पर, जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा 1 लाख 15 हजार 700 हितग्राहियों का ई-केवायसी कर जिले में चौथे स्थान पर है। जबकि जनपद पंचायत रीठी 84482 ई-केवायसी कर पांचवें स्थान पर एवं जनपद पंचायत कटनी 81 हजार 472 ई-केवायसी कर सभी जनपद पंचायतों में अंतिम स्थान पर है।
नगरीय निकायों में बरही अव्वल
ई-केवायसी कराने के मामले में जिले की 4 नगरीय निकायों में से नगर परिषद बरही ने 7 हजार 683 हितग्राहियों का ई-केवायसी कर 82.92 फीसदी उपलब्धि के साथ पहले स्थान पर है। जबकि नगर निगम कटनी ने अब तक 63 हजार 879 हितग्राहियों का ई-केवायसी कर द्वितीय स्थान पर तथा नगर परिषद कैमोर 8 हजार 887 ई-केवायसी कर तीसरे पायदान पर और नगर परिषद विजयराघवगढ़ ने 4 हजार 64 हितग्राहियों का ई-केवायसी कर चौथे और अंतिम स्थान पर है।
मोबाइल एप के माध्यम से ई-केवायसी करने के लिये राशन हितग्राहियों को अपने स्मार्ट एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर गूगल प्ले स्टोर से मेरा eKYC एप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप डाउनलोड करने के साथ ही राशन उपभोक्ताओं को अपने मोबाईल पर फेस आरडी की लिंक https://play.google.com/store/apps/details\I’d¾in.gov.uidai.facerd को भी डाउनलोड करना जरूरी होगा। हितग्राहियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि मेरा मज्ञल्ब् एप का उपयोग करते समय उनकी मोबाईल लोकेशन अनिवार्यतः चालू रहे।
मोबाइल एप और फेस आरडी की लिंक डाउनलोड करने के बाद हितग्राहियों को एप के दाहिनी ओर ऊपर तीन छोटे बिंदु दिखाई देंगे। इन बिंदुओं पर क्लिक करने पर भाषा चयन का विकल्प दिखाई देगा। उपभोक्ता को अपनी सुविधा अनुसार भाषा का चयन करने के बाद राज्य चयन के विकल्प में मध्यप्रदेश को चुनना होगा। राज्य का चयन करने के पश्चात एप पर लोकेशन चयन के विकल्प को चुनना होगा तथा जिस हितग्राही की ई-केवायसी करना है उसका आधार नम्बर एप में दिये गये स्थान पर दर्ज कर ओटीपी जनरेट करने के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
ओटीपी जनरेट करने के विकल्प पर क्लिक करने के बाद हितग्राही के आधार नम्बर से लिंक मोबाइल फोन पर छह अंकों का ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे दर्ज करने बाद उसके नीचे दिखाया गया केप्चा कोड भी दर्ज करना होगा और जमा करें के विकल्प को क्लिक करना होगा। इसके पश्चात लाभार्थी का नाम, आधार नम्बर के अंतिम चार अंक आदि विवरण मोबाइल की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। उसके नीचे फेस ई-केवायसी विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करने पर हितग्राही की ई-केवायसी करने सबंधी सहमति की घोषणा दिखाई देगी। जिसमें स्वीकृति ¼Accept½ विकल्प पर क्लिक करते ही मोबाइल फोन का फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा।
मोबाइल फोन का फ्रंट कैमरा चालू होने पर जिस हितग्राही की ई-केवायसी करना है उसका चेहरा मोबाइल कैमरा के सामने करना होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा कि मोबाइल फोन कैमरा में चेहरा जिस गोले के अंदर दिखाया जा रहा है उसका रंग हरा हो जाये। गोले का रंग हरा हो जाने पर हितग्राही को अपनी पलकों को कैमरा के सामने दो बार झपकाना होगा। इस प्रक्रिया के पूरी हो जाने के बाद मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ई-केवायसी सफल होने का संदेश दिखाई देगा। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ई-केवायसी सफल होने के आये इस संदेश का स्क्रीनशॉट लेने की सलाह हितग्राहियों को दी गई है।
राशन हितग्राही का बच्चा या वृद्ध होने की स्थिति में उनके माता-पिता अथवा संतान किसी के भी मोबाइल फोन पर एप डाउनलोड कर उनकी ई-केवायसी की जा सकेगी। मेरा मज्ञल्ब् एप में एक ही मोबाइल से परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवायसी की जा सकती है। इसके साथ ही हर हितग्राही के पास मोबाइल हो इसकी बाध्यता भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक ही मोबाइल फोन से कई हितग्राहियों की ई-केवायसी की जा सकती है। जिस हितग्राही की ई-केवायसी की जाना है उसके आधार ओटीपी से जो आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होगा, लॉगिन किया जाना है। छोटे बच्चे जो 5 वर्ष से कम आयु के हैं, उनकी ई-केवायसी करना भी अनिवार्य है। ऐसे बच्चों की ई-केवायसी करते समय मोबाइल स्क्रीन पर face auth is not allowed for this age of resident संदेश आयेगा। इसका डेटा एनआईसी द्वारा संधारित किया जा रहा है।