जिले में सोमवार 3 नवंबर को आयोजित निर्वाचन प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर अनुविभागीय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और एसडीएम कटनी श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी ने महिला एवं बाल विकास विभाग के आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ दो बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कटनी
जारी कारण बताओ नोटिस में मतदान केंद्र क्र. 70 की बीएलओ एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रश्मि मिश्रा और मतदान केंद्र क्र. 80 की बीएलओ एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनीता दुबे को प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कारण बताओ नोटिस में उल्लेखित किया गया है कि निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्य में अनुपस्थित रहकर घोर लापरवाही बरतनें एवं वरिष्ट अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना किया जाना परिलक्षित होता है। इसलिए क्यों न इस कारित कृत्य के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 एवं म.प्र. सिविल सेवा आचरण के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। इसलिए दोनों बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि वे अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें। जवाब प्रस्तुत नहीं करने और समाधान कारक जवाब नहीं पाये जाने पर यह माना जायेगा कि आपके पक्ष में कोई आधार नहीं है ऐसे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ऐसे पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य या कार्यलोप का दोषी युक्तियुक्त हेतुक के बिना होगा तो वह 3 माह से 2 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा।




