कृषि अधिकारियों ने की आकस्मिक जाँच
जबलपुर
कृषि अधिकारियों की टीम ने शहपुरा विकासखंड के ग्राम पिपरियाकला स्थित नायक एग्रो कृषि केंद्र की आज बुधवार को आकस्मिक जाँच कर उर्वरक और कीटनाशक दवाओं के विक्रय में अनियमितता पाये जाने पर इसके संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है तथा लायसेंस में बिना प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जुड़े उत्पादों की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है । समय पर और संतोषजनक जबाब नहीं प्रस्तुत करने पर लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित करने की चेतावनी भी एग्रो कृषि केंद्र के संचालक को दी गई है ।
अधिक दाम और बिना बिल के उर्वरक एवं कीटनाशक बेचने की किसानों से प्राप्त शिकायत पर अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन डॉ इंदिरा त्रिपाठी के नेतृत्व में की गई आकस्मिक जाँच की इस कार्यवाही में नायक एग्रो कृषि केंद्र एवं उसके गोदाम का बारीकी से निरीक्षण किया गया और दस्तावेजों का भी परीक्षण किया गया । इस दौरान यह देखा गया कि नायक एग्रो कृषि केंद्र द्वारा कई कंपनियों के कीटनाशकों को लाइसेंस में प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जुड़वाये बिना ही व्यापार किया जा रहा है । निरीक्षण के दौरान कृषि आदान सामग्री नहीं पाई गयी तथा किसी भी प्रकार का उर्वरक भी दुकान एवं गोदाम में नहीं पाया गया। निरीक्षण के दौरान बिल बुक, स्टॉक रजिस्टर, रेट लिस्ट एवं केंद्र का नाम आदि में भी कमी पाई गई। टीम के निरीक्षण करने पहुँचते ही एग्रो कृषि केंद्र को बंद कर संचालक चले गये थे । टीम द्वारा फोन पर दी गई कड़ी कार्यवाही की चेतावनी देने इसे वापस खोला गया ।
आकस्मिक जाँच की कार्यवाही में अनुविभागीय कृषि अधिकारी डॉ. इंदिरा त्रिपाठी के साथ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी शहपुरा मेघा अग्रवाल, कृषि विकास अधिकारी एस के परतेती, मुस्कान गायकवाड एवं सुषमा कुलेश उपस्थित रहे ।