27 मई को कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष उपस्थित होकर पक्ष रखने के निर्देश
कटनी
– कलेक्टर अवि प्रसाद ने नियमों के विपरीत निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि करने और पालक, अभिभावक व छात्रों को निजी प्रकाशकों की पुस्तकें क्रय करने हेतु बाध्य करने के मामले की जांच कराकर निजी स्कूलों के शाला प्रबंधन के विरुद्ध सख्त कार्यवाही का सिलसिला जारी है। इसी क्रम मे मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम और नियमों का उल्लंघन कर वर्ष 2020-21 से 2021-22 में कक्षावार 23.79 प्रतिशत से 30.16 प्रतिशत फीसदी तक की फीस वृद्धि करने और फीस मद के अलावा अन्य स्वरूप मे छात्रों से फीस लेने के लिए वैलवेदर इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य व संचालक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जारी कारण बताओ सूचना पत्र मे उल्लेखित किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने के लिए शाला प्रबंधन पर क्यों न शास्ति अधिरोपित किया जाये। इस संबंध में शाला प्रबंधन को पक्ष रखने 27 मई का समय दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर अवि प्रसाद की अध्यक्षता में विगत दिनों आयोजित जिला समिति की बैठक मे वैलवेदर इंटरनेशनल स्कूल के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु गठित जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम और नियम तथा निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।
मनमानी फीस वृद्धि
वैलवेदर इंटरनेशनल स्कूल के शाला प्रबंधन द्वारा जांच दल को दिए तथ्यों के मुताबिक वर्ष 2020-2021 से 2021-2022 मंे कक्षावार वृद्धि 23.79 प्रतिशत से 30.16 प्रतिशत तक की गई। जो नियमों का उल्लंघन है। शाला प्रबंधन द्वारा नर्सरी, जूनियर के.जी में 23.79 प्रतिशत तथा जीआर-1, जी आर-2 और जी आर-3 में 30.16 फीसदी की फीस वृद्धि की गई। साथ ही शाला प्रबंधन द्वारा 30 मार्च 2024 तक पोर्टल मे फीस व स्कूल की जानकारी भी नहीं अपलोड की गई।
इस नियम का उल्लंघन
मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन नियम 2020 के नियमानुसार निजी विद्यालय द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्धि यदि पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक किंतु 15 प्रतिशत या उससे कम है, तो कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला समिति से अनुमोदन तथा यदि प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्धि यदि पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक है, तो जिला समिति के माध्यम से राज्य समिति से अनुमोदन कराने का प्रावधान है। जिसका पालन शाला प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया।
आर.टी.ई नियम का उल्लंघन
पन्ना मोड स्थित वैलवेदर स्कूल की शिकायत की जांच में यह तथ्य सामने आया कि आर.टी.ई में प्रवेशित छात्रों से अन्य गतिविधि फीस के तौर पर 17 हजार 800 रुपये लिये गए। इस स्कूल मंे आर.टी.ई के तहत कुल 9 छात्र प्रवेशित है, जिनमे नर्सरी में वर्ष 2023 से 6 छात्र , सीनियर केजी में वर्ष 2022 से दो छात्र और कक्षा 1 में वर्ष 2021 से एक छात्र अध्ययनरत है। इन छात्रों से वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 2023-24 तक 17 हजार 800 रुपये के मान से गतिविधि शुल्क लिया गया। जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। वैलवेदर शाला प्रबंधन को इस मामे में 15 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये गए है।
अन्य फीस
वैलवेदर इंटरनेशनल स्कूल द्वारा वर्ष 2024-25 में उल्लेखित फीस विवरण में वैलवेदर पेडागागी एक्टिविटी मद में 5 हजार रूपये एवं लिट्रेसी प्रोग्राम मे दो हजार रुपये साफ्टवेयर साल्यूशन में 500 रूपये एवं इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रोग्राम के लिए 2500 रुपये का विवरण दिया गया है। जबकि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम मे ली गई फीस उल्लेखित नही है।