राइस मिल एवं वेयरहाउसों की आकस्मिक जांच करने गठित जिला स्तरीय जांच दल की जाँच में पाई गई
जबलपुर
अनियमितताओं के कारण कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना द्वारा शहपुरा स्थित रघुवीर श्री राइस मिल,झोझी के प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रघुवीर श्री राइस मिल की जांच जिला स्तरीय दल द्वारा 9 नवम्बर को की गई थी।
प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक डिप्टी कलेक्टर कुलदीप पराशर से प्राप्त जानकारी के अनुसार राइस मिल के प्रबंधक मुकेश सिंह की उपस्थिति में की गई जांच के दौरान पाया गया कि राइस मिलर द्वारा 340 लॉट के समतुल्य धान का उठाव किया जा चुका है, किन्तु ऑनलाइन प्रदर्शित जानकारी के अनुसार राइस मिलर द्वारा 281 लॉट जमा किया जाना पाया गया एवं 59 लॉट जमा होना शेष पाया गया। जांच में राइस मिलर द्वारा स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं पाया गया। राइस मिल के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर 290 क्विंटल चावल के समतुल्य 433 क्विंटल धान कम पाई गई।
प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि जांच में राइस मिलर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रवृत्त म.प्र. चावल उपाप्ति (उद्ग्रहण) आदेश 1970 के तहत जारी निर्देश क्रमांक 3.5. 4 एवं 7 का उल्लघंन किया जाना पाया गया है। राइस मिलर को जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि क्यों न सुरक्षा राशि के रूप में जमा एफडीआर अथवा बैंक गारण्टी एवं अमानत राशि राजसात कर ली जाये तथा ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की जाये। रघुवीर श्री राइस मिल के प्रबंधक को नोटिस का जबाब तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं तथा संतोषजनक जबाब न मिलने की स्थिति में एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी भी दी गई है।