कलेक्टर श्री प्रसाद ने 19 मार्च को समक्ष में हाजिर होकर जवाब देने के दिए निर्देश
कटनी –
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अविप्रसाद ने अमानक एल.पी.जी गैस सिलेंडर की बिक्री करने वाले सरस भंडार कटनी के प्रो. रजत जैन निवासी बी.डी अग्रवाल वार्ड को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियमन का उल्लंघन किए जाने पर कारण बताओं नोटिस जारी कर 19 मार्च को कलेक्टर कोर्ट में हाजिर होकर स्वीति स्पष्ट करने का आदेश पारित किया है।
नियत तिथि को समक्ष में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए जप्त शुदा सामग्री शासन के पक्ष में राजसात कर अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।
बी.डी अग्रवाल वार्ड स्थित सरस भंडार कटनी में बीते 8 फरवरी को एस.डी.एम. कटनी के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस एवं खाद्य विभाग के संयुक्त जांच दल ने कार्रवाई कर यहां से एल.पी.जी. गैस धारिता दो किलोग्राम के 30 अमानक गैस सिलेंडर जिनमें में से 2 सिलेंडर प्रत्येक में 2 किलोग्राम एल.पी.जी. गैस भरी पाई गई और शेष 28 सिलेंडर खाली पाए गए। साथ ही प्रतिष्ठान में एक किलोग्राम धारिता के 9 अमानक खाली सिलेंडर भी पाए गए। संयुक्त जांच दल को सरस भंडार से 2 किलोग्राम एवं एक किलोग्राम धारिता के सिलेंडर उपभोक्ताओं को बिक्री किया जाना पाया गया ।
संयुक्त जांच दल ने सरस भंडार से 2 किलोग्राम धारिता के 28 नग, अमानक खाली गैस सिलेंडर ,1 किलोग्राम धारिता के 9 नग अमानक खाली गैस सिलेंडर तथा 2 किलोग्राम धारिता के दो नग अमानक एलपीजी गैस से भरे गैस सिलेंडर जब्त किए गए थे। जिन्हें सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से पुरुषोत्तम एचपी गैस एजेंसी कटनी के गोदाम प्रभारी राकेश साहू के सुपुर्दगी में दिया गया ।
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस उपस्करों का कब्जा प्रदाय या विक्रय नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी तेल कंपनी या समानांतर विपणन कर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति को भरे हुए या खाली सिलेंडर , सिलेंडर बल्ब और दाब रेगुलेटर का प्रदाय या विक्रय नहीं कर सकेगा। इसके अलावा जब तक सरकारी तेल कंपनी या समानांतर वितरण कर्ता द्वारा प्राधिकृत न किया गया हो ,तब तक उपभोक्ता से भिन्न किसी व्यक्ति को भरे हुए या खाली सिलेंडर ,गैस सिलेंडर बाल्ब और दाब रेगुलेटर का प्रदाय या विक्रय नहीं किया जा सकेगा ।साथ ही भरा हुआ या खाली सिलेंडर, गैस सिलेंडर बाल्ब या दाब रेगुलेटर नहीं रखा जा सकेगा, जब तक कि वह वितरक या उपभोक्ता ना हो।
लेकिन सरस भंडार कटनी में भरे हुए तथा खाली गैस सिलेंडर पाए गए तथा उनका विक्रय किया जाना भी पाया गया। जो प्रथम दृष्टया या द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत यह कृत्य दंडनीय भी है। इन स्थितियों के मद्देनजर सरस भंडार के रजत जैन को 19 मार्च को उपस्थित होकर जप्त शुदा सामग्री क्यों ना शासन के पक्ष में राजसात किया जाए और आपके विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई क्यों न की जाए के संबंध में कारण का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा दिए गए हैं।