अनुमति की शर्तों एवं आचार संहिता का पालन न करने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन अवरूद्ध करने पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी बिछिया द्वारा जीजीपी युवा मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष मनसू उईके को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
मंडला
जानकारी के अनुसार मनसू उईके ने 8 सितम्बर 2022 को गौंड़वाना गणतंत्र पार्टी के नेतृत्व में एक दिवसीय विनोद रंगमंच में जनहित मुद्दों पर ज्ञापन दिए जाने के संबंध में अनुमति मांगी थी, जिस पर उन्हें सशर्त अनुमति प्रदान की गई, परंतु इन लोगों द्वारा अनुमति शर्तों एवं आचार संहिता का पालन न करते हुए थाने के सामने एनएच-30 राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन अवरूद्ध किया गया, जिस पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी बिछिया द्वारा जीजीपी युवा मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष मनसू उईके को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 2 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही थाना प्रभारी बिछिया को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 341 एवं मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम संशोधन अधिनियम 2014 की धारा 04(1) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।