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Tuesday, September 16, 2025

सामुदायिक भवन निर्माण में लापरवाही पर सचिव करहिया नंबर एक निलंबित, जिला पंचायत सीईओ श्री गेमावत ने की सख्त कार्यवाही

सरपंच और उपयंत्री को कारण बताओ सूचना पत्र जारी, तीन दिवस में चाहा प्रतिवाद, समाधान कारक उत्तर नहीं होने पर होगी धारा 40 और 89 सहित राशि वसूली की होगी कार्रवाई

कटनी (10 सितंबर)-

जनपद पंचायत रीठी की ग्राम पंचायत करहिया के सचिव श्री करन सिंह द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना योजना मद से स्वीकृत सामुदायिक भवन निर्माण कार्य स्वीकृत मापदंडों के अनुरूप नहीं कराए जाने के फलस्वरुप जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत ने सख्त कार्यवाही कर तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए संबंधित सचिव का मुख्यालय जनपद पंचायत रीठी नियत किया है। जिन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। जिला पंचायत सीईओ श्री गेमावत ने इसी मामले में शासन के निर्देशों के तहत गुणवत्तापूर्ण कार्य कराए जाने का दायित्व का हवाला देते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच श्री देवराज लोधी एवं उपयंत्री श्री चंदन सिंह अठिया को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।

प्रकरण इस प्रकार है

संचालक सह आयुक्त पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना योजना से जनपद पंचायत रीठी की ग्राम पंचायत करहिया हेतु सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 15 लाख रुपए की प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति जारी की गई थी। जनपद पंचायत रीठी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं सहायक यंत्री व उपयंत्री द्वारा स्थल निरीक्षण किए जाने पर सामुदायिक भवन निर्माण कार्य स्वीकृत मापदंडों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तरीके से होना नहीं पाया गया। निर्माण कार्य में ईंट के स्थान पर स्थानीय पत्थरों की जुड़ाई एवं निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में सरिया लगाए जाने तथा कंक्रीट की गुणवत्ता घटिया स्तर की होना पाया गया।

ऐसे हुई कार्यवाही

जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने प्रकरण की गहन समीक्षा करते हुए पाया कि ग्राम पंचायत भरतपुर के सचिव,अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत करहिया नंबर 1 श्री करन सिंह द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतते हुए शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह कृत्य शासकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में पाए जाने के फलस्वरुप मध्यप्रदेश पंचायत सेवा मध्यप्रदेश पंचायत सेवा मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 में वर्णित प्रावधानों के तहत निलंबन की कार्यवाही की गई। इसी प्रकार सरपंच श्री देवराज लोधी का कृत्य मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत पाए जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए तीन दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर प्रतिवाद प्रस्तुत करने को कहा गया है। समाधान कारक उत्तर नहीं पाए जाने पर मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 एवं 40 के तहत कार्यवाही होगी। इसी प्रकरण में चंदन सिंह अठिया उपयंत्री द्वारा सामुदायिक भवन का निरीक्षण समय समय पर नहीं किए जाने के कारण गुणवत्ता पूर्ण कार्य नहीं होकर घटिया निर्माण हुआ इनका यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन के तहत का कदाचरण की श्रेणी में पाए जाने के कारण सरपंच, सचिव और उपयंत्री से समानुपातिक रूप से वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने संबंधी कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर समक्ष में उपस्थित होकर तीन दिवस में प्रतिवाद चाहा गया है।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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