कलेक्टर भोपाल आशीष सिंह के आदेशानुसार गठित राजस्व, आबकारी तथा खाद्य सुरक्षा प्रशासन के संयुक्त दलों द्वारा
भोपाल
अयोध्या बाईपास स्थित वीरा द ढ़ाबा से पनीर, गेहूँ का आटा, मक्के का आटा तथा खाद्य तेल, राजदरबार फैमिली रेस्टोरेंट से पनीर तथा आटा, हमीदिया रोड़ स्थित होटल संगम से पनीर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, होटल खजुराहो रीजेंसी से ग्रेवी तथा चावल, तथा बावड़िया कला स्थित 2 स्टेट्स रिसॉर्ट से पनीर तथा धनिया पाउडर के नमूने परीक्षण के लिए संकलित किए गए हैं।
निरीक्षण के दौरान वीरा द ढाबा तथा 2 स्टेट्स रिसॉर्ट के किचिन में गंदगी होना पाये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 56 के अन्तर्गत प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी, भोपाल के समक्षा प्रस्तुत किये जायेंगे। निरीक्षण की कार्यवाही डिप्टी कलेक्टर श्री अजय कुमार शर्मा, श्री पी. सी. पाण्डेय और श्री मुनव्वर खान के निर्देशन में आबकारी विभाग तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार दुबे, श्री भोजराज सिंह धाकड़, श्री जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा तथा श्रीमती साधना सक्सेना द्वारा की गई ।
लिये गये नमूनों को विश्लेषण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल प्रेषित किया गया है। नमूनों के परिणाम प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार दोषियों पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।