मध्यप्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी संबल योजना 2.0 के तहत जिन असंगठित श्रमिकों का पंजीयन या आवेदन किसी कारणवश निरस्त कर दिया गया था, उनके लिए बड़ी राहत की खबर है
भोपाल
शासन द्वारा अब निरस्त आवेदनों के लिए ऑनलाइन अपील की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। श्रमिक QR कोड स्कैन कर सीधे अपील दर्ज कर सकते हैं, जिससे उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
अपील प्रक्रिया के दौरान संबंधित अपील अधिकारी यह जांच करेंगे कि आवेदन किस कारण से और कब निरस्त किया गया, अपील के साथ कौन-कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं तथा उनकी सत्यता और प्रमाणिकता क्या है। जांच के पश्चात अपील पर तीन प्रकार के निर्णय संभव हैं—अपील स्वीकृत, अपील अस्वीकृत अथवा आवेदन को त्रुटिपूर्ण घोषित किया जाना।
संबल 2.0 योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों को सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपये, स्थायी दिव्यांगता पर 2 लाख रुपये आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपये तथा अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का मध्यप्रदेश का निवासी होना और असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
शासन ने श्रमिकों से अपील की है कि वे सही जानकारी दें, वैध दस्तावेज संलग्न करें और समय पर ऑनलाइन अपील कर अपने अधिकारों की रक्षा करें। संबल 2.0 के माध्यम से सरकार एक बार फिर श्रमिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रही है।




