कलेक्टर श्री तिवारी के सख्त निर्देश, किसानों को अमानक खाद-बीज एवं कीटनाशक देने वाले विक्रेताओं को बख्शा नहीं जाएगा
कटनी
– किसानों को गुणवत्ता पूर्ण खाद-बीज एवं कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने सघन जांच अभियान चलाने और प्रयोगशाला में नमूनों की जांच करवा कर अमानक खाद-बीज एवं कीटनाशक औषधि विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के कलेक्टर श्री आशीष तिवारी द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में अमानक कीटनाशक का विक्रय करने पर जिले के दो विक्रेताओं का कीटनाशी औषधि विक्रय प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया है।
यह कार्रवाई दुकान से लिए गए कीटनाशकों के नमूने प्रयोगशाला जांच में अमानक पाये जाने के बाद कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 14 (1-बी) के अंतर्गत की गई है।
कलेक्टर श्री तिवारी के निर्देश पर की गई इस कार्यवाही के संबंध में अनुज्ञापन अधिकारी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास डॉ. आर एन पटेल ने बताया कि विकासखंड रीठी के मेसर्स वीरेन्द्र कुमार ग्राम गुरजीकला को 17 दिसंबर 2020 को कीटनाशी औषधि विक्रय प्राधिकार पत्र जारी किया गया था। इसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसी प्रकार विकासखंड बड़वारा के मेसर्स आरपी कृषि खाद बीज भंडार (प्रो. पूनम पटेल) को 11 अक्टूबर 2021 को विक्रय प्राधिकार प्रदान किया गया था। इसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
किसान हित सर्वोपरि
कलेक्टर श्री तिवारी ने उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, टैगिंग, मिस ब्रांडिंग, गुणवत्ताहीन उर्वरक एवं कीटनाशकों की बिक्री करने वाले और अवैध परिवहनकर्ताओं सहित इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर कराने जैसी कार्रवाई के भी सख्त निर्देश कृषि अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर श्री तिवारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अन्नदाता, किसानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करने और अधिक मूल्य पर और अमानक खाद-बीज व कीटनाशक बेचने वाले विक्रेताओं को बख्शा नहीं जाए, सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाये और खाद-बीज व कीटनाशी औषधि विक्रेताओं का लायसेंस निलंबित करें।