जिला दंडाधिकारी श्री दीपक सक्सेना ने जारी किया आदेश
जबलपुर
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आज एक आदेश जारी कर जबलपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी पेट्रोल पम्प से डिब्बे अथवा बोतल या अन्य किसी खुले रूप में पेट्रोल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिले में शांति, सुरक्षा एवं क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्धेनज़र जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश से तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिले में लागू हो गया है। आदेश में इसका उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।