सोलर लाइट की खरीदी भंडार क्रय नियमों के विरुद्ध किए जाने पर जिला पंचायत के सीईओ ने की कार्यवाही
कटनी (6 फरवरी)-
और एक अन्य प्रकरण में सख्त कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत ने जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा की ग्राम पंचायत मढ़ाना के तत्कालीन सरपंच श्री गोविंद सिंह और तत्कालीन सचिव श्री नरेंद्र सिंह राजपूत से वसूली योग्य अधिरोपित राशि 33000/- तैंतीस हजार रुपए शासन के खाते में जमा कराए हैं।
यह है मामला
उल्लेखनीय है कि जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत मढ़ाना के तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा एक नग सोलर लाइट भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं करते हुए क्रय की गई। फलस्वरुप मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत अनियमित व्यय वसूली योग्य राशि 33000/- तैंतीस हजार रुपए वसूली किया जाना प्रस्तावित किया गया।
पक्ष रखने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिया
प्रकरण के संबंध में जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने तत्कालीन सरपंच और सचिव ग्राम पंचायत मढ़ाना को अपना पक्ष रखने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिया। जिला पंचायत सीईओ द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों अनावेदको के जवाब एवं जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के सीईओ के प्रतिवेदन का अवलोकन एवं समग्र परिशीलन दिया गया। तदुपरांत समानुपातिक रूप से 33000/- तैतीस हजार रुपए वसूली की कार्यवाही के योग्य पाया।