लोकसभा चुनाव :-85 से अधिक वर्ष के मतदाताओं और दिव्यांगजनो को डाकमत पत्र द्वारा मतदान कराने और 5 और 6 अप्रैल को घर-घर जायेंगे मतदान दल
जबलपुर
लोकसभा चुनाव में 85 से अधिक वर्ष की आयु के तथा दिव्यांग मतदाताओं को डाकमत पत्र द्वारा घर से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ऐसे मतदाताओं से मतदान कराने प्रथम चरण में 5 और 6 अप्रैल को मतदान दल घर-घर जायेंगे।
यह जानकारी आज जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को दी गई। बैठक में उम्मीदवारों और राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं से घर-घर जाकर मतदान कराने विधानसभावार गठित मतदान दलों के रूट चार्ट तथा मतदान की समूची प्रक्रिया की जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि घर से डाकमत पत्र से मतदान करने फार्म 12-डी में सहमति देने वाले 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं तथा दिव्यांग मतदाताओं को भी मतदान के कार्यक्रम की सूचना दी जा चुकी है और इस दौरान उनसे घर पर ही मौजूद रहने का आग्रह किया गया है।
बैठक में बताया गया कि घर-घर जाकर मतदान कराने के लिए गठित प्रत्येक मतदान दल में पीठासीन अधिकारी एवं एक मतदान अधिकारी क्रमांक एक शामिल रहेगा। इसके अलावा प्रत्येक दल में एक माइक्रो आब्जर्वर, सुरक्षा कर्मी तथा वीडियोग्राफर को भी तैनात किया गया है। चुनाव लड रहे उम्मीदवार भी मतदान दलों के साथ अपना मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकेंगे। घर से मतदान कराने की इस समूची प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी।
बैठक में बताया गया कि घर से डाकमत पत्र से मतदान की सहमति देने वाले 85 वर्ष से अधिक की आयु तथा दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर जाकर मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। यदि वे पहले चरण में मतदान दल के भ्रमण के दौरान किसी कारण से घर में उपलब्ध नहीं होंगे तो दूसरे चरण में 8 और 9 अप्रैल को मतदान कराने एक बार फिर मतदान दल उनके घर पहुंचेगा। इसकी बकायदा घर में मौजूद परिवार के सदस्यों की सूचना दी जायेगी। दूसरे चरण में भी घर से अनुपस्थित रहने पर ऐसे मतदाताओं को मतदान की सुविधा नहीं दी जायेगी। वे मतदान के दिन मतदान केन्द्र जाकर भी अपना वोट नहीं डाल सकेंगे।