कॉलोनाइजर को अब अलग-अलग नगरीय निकाय से लाइसेंस लेना नहीं पड़ेगा। वह एक ही निकाय द्वारा जारी किए गए लाइसेंस से प्रदेश में कॉलोनी बना सकता है।
भोपाल
नगरीय निकायों में जल्द ही कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। विशेषकर चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारियों की भर्ती। यह भी देखा जाएगा की आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों का शोषण ना हो और उन्हें नियमित रूप से सही मानदेय उपलब्ध कराया जाए। इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश में बारिश के चलते जो सड़कें खराब हुई हैं, नगरीय निकायों की ऐसी सड़कों का एक माह के अंदर सुधार किया जाएगा
माफियाओं के कब्जे से सरकार ने 21000 एकड़ जमीन मुक्त करवाई है। इन जमीनों पर बने हुए मकानों की कीमत ₹10 लाख होगी, जो गरीबों को मात्र ₹2 लाख में उपलब्ध होगा और इन जमीनों पर वृद्धाश्रम, स्कूल और ऑफिस खुलेंगे। साथ ही मास्टर प्लान में आवासहीनो को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
*नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह*