नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी मतदान दलों में लगने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सही आंकलन कर ले
दमोह
विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल द्वारा नोडल अधिकारियों को सौपे गये दायित्व निर्वहन के संबंध समीक्षा बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई । इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मसराम सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।
नोडल अधिकारियों एवं सहायक नोडल अधिकारियों को सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये । उन्होंने रूटचार्ट के संबंध मे नोडल अधिकारी को निर्देश दिये कि मतदान दलों को मतदान केन्द्रों तक जाने एवं वापिस आने हेतु जो रूटचार्ट तैयार किये गये हैं उनको पुनः देख लें। रूटचार्ट के अनुसार लगने वाली बसों का आंकलन सही तरीके से किया जाए । इसके पश्चात् भी बसों की आवश्यकता है तो नोडल अधिकारी प्रस्ताव तैयार कर दूसरे जिले से मांग की जाना सुनिश्चित करें।
चैकलिस्ट के संबंध में नोडल अधिकारी से कहा चैकलिस्ट एवं कैलेण्डर में दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्य करें। 600 मतदान केन्द्रों में बेवकास्टिंग की जायेगी जिसमें क्रिटिकल मतदान केन्द्रों के अलावा ऐसे कौन से और मतदान केन्द्र होंगे जहां बेवकास्टिंग होगी इसकी जानकारी समस्त रिटर्निंग आफीसर से प्राप्त की जावे। चैकलिस्ट अनुसार जिन नोडल अधिकारियों के द्वारा कार्य नही किया जा रहा है उन्हें पत्र जारी किया जाए। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफीसर की चैकलिस्ट अुनसार भी कार्य किया जाए।
मतदान दल गठन के संबंध में नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी मतदान दलों में लगने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों का सही आंकलन कर लें, इसके साथ ही महिलाओं को पी-1 एवं पी-2 में कितने मतदान केन्द्रों पर लगाया जाना है इसकी जानकारी रिटर्निंग आफीसर से एक दिवस में प्राप्त करना सुनिश्चित कर लिया जाये। उन्होंने कहा ई.व्ही.एम. के नोडल अधिकारी ए,बी,सी.डी स्ट्रांग रूम कहां बनाये जायेगें इसका निर्धारण कर लें। आदर्श आचरण संहिता के संबंध में निर्देशित किया गया कि आदर्श आचरण संहिता की पुस्तक को गहराई से अध्ययन करें।
ऐसे मतदान केन्द्र जहां मतदान का प्रतिशत 50 से कम ऐसे ग्राम/वार्ड में स्वीप के अंतर्गत कार्यक्रम कराये जायें ताकि मतदाता जागरूक हो सके। इसी संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी दमोह को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक संकुल केन्द्र पर स्वीप की गतिविधियों आयोजित करायें। मतपत्र के संबंध में नोडल अधिकारी को निर्देशित किया गया कि 80 वर्ष आयु वाले मतदाताओं का घर-घर सर्वे के माध्यम से सही आंकलन किया जाए। मेडीकल किट के साथ एक पम्पलेट भी रखें जिसमें रखी जाने वाली दवाईयों का नाम उपयोग भी लिखा हो।
बैठक में रूटचार्ट, चैकलिस्ट, मतदान दलों का गठन, ईव्हीएम, पीएलओ, मतदान सामग्री, सामग्री वितरण एवं वापिसी, आदर्श आचरण संहिता, प्रशिक्षण, कम्युनिकेशन प्लान, कानून व्यवस्था, मतदाता सूची, सहायक व्यय प्रेक्षक निगरानी, नामनिर्देशन, अपराध नियंत्रण, प्रेक्षक व्यवस्था, स्वीप प्लान, शिकायत/सी-विजिल/कंट्रोल रूम, मतपत्र, मतगणना व्यवस्था, सीलिंग व्यवस्था, निर्वाचन संबंधी मानदेय, दरों का निर्धारण, चिकित्सा व्यवस्था, आदर्श मतदान केन्द्र, अवकाश आदि पर विस्तार से चर्चा की गई।