मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सिद्धार्थ जैन ने की समीक्षा
अशासकीय विद्यालयों को संचालित वाहनों, चालकों आदि की जानकारी देना अनिवार्य।
इंदौर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सिद्धार्थ जैन द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में अशासकीय विद्यालयों में परिवहन व्यवस्था के संबंध में समीक्षा बैठक ली गयी है। बैठक में अनुबंधित / गैर अनुबंधित वाहनों के संबंध में विद्यालयवार समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन ने निर्देश दिये गये कि प्रत्येक विद्यालय अपने विद्यालय में बच्चों को लाने-ले जाने के लिए जो वाहन उपयोग किये जाते हैं, उनकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में एक सप्ताह के अन्दर बीआरसीसी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। जिसमें चालक का नाम, मोबाईल नम्बर, वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर, वाहन में आवागमन करने वाले कुल बच्चों की संख्या आदि आवश्यक जानकारी रहेगी। साथ ही प्रतिमाह उक्त जानकारी को अपडेट भी करेंगे। जिसमें यदि चालक या वाहन परिवर्तित होता है तो भी उक्त जानकारी अद्यतन रहे।
बैठक में जिला परियोजना समन्वयक डॉ.शांता स्वामी भार्गव, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री प्रदीप शर्मा,पुलिस विभाग के अधिकारी और विभिन्न अशासकीय विद्यालयों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
बैठक में जिला परिवहन अधिकारी श्री प्रदीप शर्मा ने बताया कि बगैर लाइसेंस वाहन चलाए जाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चे जो एक बार बगैर लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े जाते हैं तो उनका लाइसेंस 25 वर्ष की उम्र तक नहीं बनेगा। उन्होंने बिना लाईसेंस के वाहन चलाये जाने पर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जानकारी दी। बताया कि बिना लायसेंस वाहन चलाने पर 25 हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। इससे वाहन का रजिस्ट्रेशन एक वर्ष के लिए निरस्त किया जा सकता है। बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर माता-पिता (वाहन स्वामी) को तीन साल तक की जेल हो सकती है। बिना पंजीयन के और बिना फिटनेस के वाहन चलाते पाये जाने पर 2 हजार से 5 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बिना वैध बीमा के वाहन चलाते पाये जाने पर 1 हजार से 5 हजार रूपये तक जुर्माना हो सकता है। उक्त संबंध में ए.सी.पी. यातायात विभाग श्री तिवारी द्वारा भी यातायात के संबंध में निर्देश दिये गये व यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की गई।