कार्यक्रम आयोजित कर दी जाएगी जनप्रतिनिधियों, पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को नई व्यवस्था की जानकारी
जबलपुर
नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा जैसे राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा तय की गई नवीन व्यवस्था के तहत जिले के सभी राजस्व न्यायालय मंगलवार 22 जुलाई से पूर्णकालिक न्यायिक कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। कलेक्टर श्री सक्सेना ने पूर्णकालिक तौर पर न्यायिक कार्य शुरू करने के पहले दिन 22 जुलाई को सभी तहसील एवं उप तहसील न्यायालयों में कार्यक्रम आयोजित करने के और इन कार्यक्रमों में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, पक्षकारों एवं उनके अधिवक्ताओं तथा मीडियाकर्मियों को आमंत्रित कर उन्हें नई व्यवस्था से अवगत कराने के निर्देश पीठासीन अधिकारियों को दिए हैं।
ज्ञात हो कि श्री सक्सेना ने हाल ही में आदेश जारी कर जिले में राजस्व न्यायालयीन कार्यों एवं गैर न्यायालयीन कार्यों के लिये अलग-अलग राजस्व अधिकारियों को नियुक्त किया है। उन्होंने इस आदेश के माध्यम से राजस्व प्रकरणों के निराकरण को गति देने के लिये जिले में राजस्व न्यायालयों की संख्या 22 से बढ़ाकर 27 कर दी गई है तथा कटंगी, पौडा, बरगी, चरगंवा, बेलखेड़ा और बरेला जैसे स्थानों पर भी पूर्ण कालिक पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना भी की है।
कलेक्टर द्वारा 17 जुलाई को जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि न्यायालयीन कार्यों के लिये नियुक्त तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार केवल न्यायालयीन कार्य ही करेंगे। इन अधिकारियों की ड्यूटी गैर न्यायालयीन कार्यों में नहीं लगाई जा सकेगी। केवल विषम परिस्थितियों तथा गैर न्यायालयीन कार्यों के लिये नियुक्त राजस्व अधिकारियों की अनुपस्थिति में आवश्यकता होने पर ही जिला दंडाधिकारी के लिखित अनुमति से इन अधिकारियों की ड्यूटी गैर न्यायालयीन कार्यों में लगाई जा सकेगी। जबकि, गैर न्यायालयीन कार्यों के लिये नियुक्त राजस्व अधिकारी कानून व्यवस्था, व्हीआईपी ड्यूटी, प्रोटोकॉल आदि का कार्य ही देखेंगे।
कलेक्टर श्री सक्सेना द्वारा निर्धारित नई व्यवस्था में न्यायालयीन कार्यों के लिये नियुक्त अधिकारियों को कार्य दिवसों में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अपने न्यायालय में उपस्थित रहकर न्यायालयीन कार्य संपादित करने होंगे। नई व्यवस्था में सभी राजस्व न्यायालयों को सीसीटीव्ही कैमरे से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि इनकी मॉनिटरिंग को सुद्रढ़ किया जा सके।