लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के तत्काल बाद आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो कि परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी।
कटनी
लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने देने, शांति व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करने और लोक व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिकोण से भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवि प्रसाद ने जिले की सभी चारों विधानसभा क्षेत्रों की राजस्व सीमा क्षेत्र हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
इस सिलसिले में जारी प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र फरसा, बल्लम, तलवार, भाला, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, बरछी, त्रिशूल इत्यादि लेकर सार्वजनिक स्थल पर उपयोग व प्रदर्शित नहीं करेगा। कृपाणधारी सिक्खों को इससे छूट रहेगी तथा इनका सार्वजनिक स्थानों पर इसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति कटनी जिले की राजस्व सीमाक्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी अस्पताल, सामुदायिक भवन, सार्वजनिक शासकीय भवन, धार्मिक स्थलपर न तो आम सभा का आयोजन कर सकेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करेगा।
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अनाधिकृत आयोजन अथवा जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारेबाजी करेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर एवं पेम्पलेट वितरित करेगा। कोई भी राजनेतिक दल अथवा उनके द्वारा आमसभा, जुलूस, प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बगैर सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति से नहीं करेगा। साथ ही कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति किसी सर्वजनिक स्थान पर शासकीय या अर्द्धशासकीय संपत्ति स्थल, भवन भूमि परिसर, संरचना आदि का उपयोग राजनैतिक प्रचार के उद्धेश्य से नहीं करेगा एवं कोई पोस्टर , बैनर, दीवार पर लेखन , दीवार पर निर्वाचन प्रतीक , दल के प्रतीक झण्डे आदि नही लगायेगा तथा किसी भी प्रकार का लेख आदि नहीं करेगा। इसी प्रकार निजी सम्पत्ति पर बगैर भू स्वामी की लिखित अनुमति के उपरोक्त कार्य नहीं कर सकेगा।
यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक के लिए कटनी जिले अंतर्गत आने वाली निर्वाचन क्षेत्रों एवं राजस्व सीमाओं के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 188 के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।