लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में राजनैतिक पार्टियों तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, रैली, जनसंपर्क, आम सभाओं इत्यादि के रूप में गतिविधियां प्रारम्भ हो गई है।
कटनी (17 मार्च
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवि प्रसाद ने निर्वाचन प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरुपयोग होने, लोक परिशांति भंग होने से लोगों के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए लोक परिशान्ति बनाये रखने एवं निर्वाचन प्रक्रिया के शांतिपूर्ण परिसंचालन हेतु म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत आदर्श आचरण संहिता लागू रहने तक की अवधि के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउड स्पीकर, डेक, डीजे इत्यादि का उपयोग या प्रदर्शन किसी आमसभा, सम्मेलन, जुलूस, कार्यक्रम, जलसा, टी.व्ही., एल.सी.डी., एल.ई.डी या चलित वाहन में नहीं करेगा। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत 48 घण्टे पूर्व की सूचना के उपरान्त प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के आयोग की अनुमति निर्धारित क्षेत्र व लिमिट के अनुसार दे सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित होगा।
औधोगिक क्षेत्र में प्रातः के समय 75 डेसिबल तथा रात्रि के समय 70 डेसिबल, कार्मर्शियल क्षेत्र में प्रातः के समय 65 डेसिबल तथा रात्रि के समय 55 डेसिबल, रहवासी क्षेत्र में प्रातः के समय 55 डेसिबल तथा रात्रि के समय 45 डेसिबल एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में यह लिमिट प्रातः के समय 50 डेसिबल तथा रात्रि के समय 40 डेसिबल होगी।
म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की कंडिका 15 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 6 माह तक कारावास अथवा 1 हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिले अन्तर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों एवं राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है