वर्तमान में गुजरात राज्य में जहरीली शराब के सेवन से हुई जनहानि के मद्देनजर रखते हुये एवं कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश, ग्वालियर के आदेश क्रमांक 883/22 के परिपालन में चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत
आज दिनांक 06/08/2022 को
मदिरा का अवैध रुप से निर्माण , संग्रहण एवं विक्रय कर रहे लोगों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है
*जबलपुर कलेक्टर के निर्देशन मे एवं सहायक आबकारी आयुक्त के मार्गदर्शन मेंं एवं सिहोरा आबकारी कट्रोल रूम प्रभारी जिनेन्द्र कुमार जैन* के नेतृत्व में वृत सिहोरा के गोसलपुर एवं सिहोरा थाना क्षेत्र में सूचना पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान अलग अलग स्थानों से 45 लीटर हाथ भट्टी महुआ मदिरा बरामद की गई ।
संबंधित आरोपियो पर *मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1),क के तहत 05 प्रकरण पंजीबद्व किये गये*।
*कार्रवाई के दौरान जिनेन्द्र कुमार जैन आबकारी उप निरीक्षक,नेकलाल बागरी आबकारी मुख्य आरक्षक, सतीश कुमार खम्परिया,फूल सिंह एटिया, संतलाल मरावी, अशोक सिंह बघेल एवं अमिता केशरवानी, आबकारी आरक्षक उपस्थित रहे।*