अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण व विक्रय के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत आज दिनांक 22/ 07/ 2022 को की गई कार्यवाही
सिहोरा
जबलपुर कलेक्टर श्री मान इलैयाराजा टी के निर्देशन मे, सहायक आबकारी आयुक्त जबलपुर के मार्गदर्शन मेंं एवं सिहोरा आबकारी कट्रोल रूम प्रभारी जिनेन्द्र कुमार जैन* के नेतृत्व में वृत सिहोरा के अंर्तगत थाना गोसलपुर के ग्राम धमकी में अवैध कच्ची शराब के संग्रह की सूचना पर दबिश दी गई।
मुखविर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी *रानू कुचबंधिया पिता गटारे कुचबंधिया, उम्र 24 वर्ष, निवासी धमकी, थाना गोसलपुर* के रिहायसी मकान की गवाहों के समक्ष तलासी ली गयी। तलासी के दौरान *कुल 04 प्लास्टिक के गुम्मो में रखी 60.0 लीटर हाथ भट्टी महुआ मदिरा बरामद हुई*।
आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915, संसोधन 2000 की धारा *34(1)(क),34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्व किया गया*
आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा के न्यायालय में पेश किया गया जहाँ से आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
*कार्रवाई के दौरान जिनेन्द्र कुमार जैन आबकारी उप निरीक्षक, नेकलाल बागरी आबकारी मुख्य आरक्षक, सतीश कुमार खम्परिया, संतलाल मराबी, फूल सिंह एटिया, अशोक सिंह बघेल एवं अमिता केशरवानी आबकारी आरक्षक उपस्थित रहे।*