जबलपुर संभाग के बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड अंतर्गत संचालित शासकीय बालक आश्रम शाला सोनगुड्डा के प्राथमिक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त श्री पीएन चतुर्वेदी ने जारी किए है।
जबलपुर
निलंबित शिक्षक पर मामला महिला पुलिस थाना बालाघाट में पंजीबद्ध है। जिसमें धारा 69, 115, 296, 351(3) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया है। मामले में संलिप्त आरोपी को 5 अक्टूबर को गिरफ्तार कर अगले ही दिन न्यायालय में पेश किया गया।फलस्वरूप न्यायालय द्वारा जारी आदेश पर श्री तिलक मरकाम को जिला जेल में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया है। प्राथमिक शिक्षक श्री मरकाम के कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपनियमों के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आने के फलस्वरूप इन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (ख) एवं 2 (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित के भी आदेश जारी किए गए है।