जिला शिक्षा अधिकारी पी.पी.सिंह द्वारा कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बडवारा के पत्र पर व्यापम की अंकसूची एवं सेवा अभिलेखों में संलग्न व्यापम की अंकसूची को कूटरचित तरीके से तैयार कर फर्जी टीचर बनने की शिकायत में कार्यवाही करते हुए
कटनी
शासकीय प्राथमिक शाला कुटीटोला संकुल केन्द्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक बरही के प्राथमिक शिक्षक श्री राम नारायण तिवारी को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधान अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि मंे मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बड़वारा विकासखण्ड बड़वारा नियत किया जाकर इस अवधि मे संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
उल्लेखनीय है कि कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बड़वारा द्वारा जिला कटनी के पत्र क्रमांक जनसुनवाई दिनांक 10 अक्टूबर द्वारा प्राथमिक शिक्षक राम नारायण तिवारी की फर्जी टीचर बनने की शिकायत के संबंध में जानकारी दी गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में श्री राम नारायण तिवारी प्राथमिक शिक्षक की फर्जी टीचर बननें की शिकायत के संबध मे मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के पत्र के माध्यम से मध्यप्रदेश संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 पात्रता परीक्षा 2005 प्रमाण पत्र सह अंकसूची अनुक्रमांक 47305679 प्रमाण पत्र क्रमांक 0016196 का डिजिटल डाटा परीक्षण में अभ्यर्थी अनिल कुमार कुशवाह पंजीबद्ध पाये जाने की जानकारी प्रस्तुत किये जाने का लेख किया गया है।
श्री राम नारायण तिवारी के उक्त कृत्य से विभाग की छबि घूमिल होनें तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपारीत कदारण की श्रेणी में मानते हुए श्री तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।