जनपद बड़वारा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला बंजारी टोला निर्धारित समय के पूर्व बंद पाए जाने के मामले में जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब समाधानकारक नहीं पाये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री पी पी सिंह द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला बंजारी टोला संकुल केन्द्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसाडी विकासखण्ड-बड़वारा के प्राथमिक शिक्षक प्रधुम्न तिवारी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के उपनियम-9 के प्रावधान अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कटनी
निलंबन अवधि में श्री तिवारी का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बड़वारा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
उल्लेखनीय है की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी के द्वारा 20 दिसंबर को जनपद बड़वारा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला बंजारी टोला के निरीक्षण में समय दोपहर 4 बजे विद्यालय बंद पाया गया था। इस दौरान ग्रामवासियों के द्वारा प्रतिदिन विद्यालय समय के पहले बंद होने को जानकारी दिए जाने पर प्राथमिक शिक्षक श्री तिवारी के उक्त कृत्य को पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 के विपरीत कदावरण की श्रेणी में मानते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसका जवाब समाधानकारक नही होने पर निलंबन की कार्यवाही की गई है।