आवास योजना 2.0 मेला 30 अक्टूबर को परमानंद गोविंदजीवाला ऑडिटोरियम में
भोपाल
प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक इंटरेस्ट सब्सिडी योजना के अंतर्गत ₹ 9.00 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को बैंकों से लिए गए ₹ 25.00 लाख तक के आवास ऋण पर ₹1.80 लाख की इंटरेस्ट सब्सिडी तीन साल में उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके तहत ई.डब्ल्यू.एस. (जिन परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपए तक) एल.आई.जी. ( परिवार की वार्षिक आय 3-6 लाख रूपए तक) एम.आई.जी. (परिवार की वार्षिक आय 6-9 रूपए लाख तक) वर्ग के पात्र हितग्राही आवास क्रय, निर्माण करने के लिए गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
पात्रता
आवेदक का भारत में कही भी स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का आवास नहीं होना चाहिए, आवेदक के परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियाँ शामिल होंगी, अविवाहित बेटे/बेटियों को पृथक से लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है, जिन आवेदकों द्वारा शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 20 वर्षों में किसी भी आवास योजना के तहत लाभ प्राप्त किया गया है, वे पी.एम.ए.वाई.-यू 2.0 अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
आवश्यक दस्तावेज/जानकारी
आवेदक और आवेदक परिवार के सदस्यों (माता, पिता, पति/पत्नि, अविवाहित पुत्र/पुत्री) के आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिवार की आय का सेल्फ डिक्लेरेशन, आवेदन हेतु योजना के दिशा-निर्देश के Annexure-3 अनुसार निर्धारित सर्वेक्षण फॉर्म की संपूर्ण जानकारी, आई.एस.एस. घटक हेतु निर्धारित Annexure-2c अनुसार सेल्फ-अंडरटेकिंग की यूनिफाइड वेब पोर्टल पर स्वीकृति होना आवश्यक है।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रकिया
पात्र हितग्राही भारत सरकार के Unified Web Portal (UWP) के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
नियम और शर्तें
ब्याज सब्सिडी राशि का आंकलन गृह ऋण राशि एवं ऋण की अवधि के आधार पर होगा। अधिकतम ब्याज सब्सिडी राशि 1.8 लाख रूपए प्राप्त करने के लिए न्यूनतम राशि 8 लाख रूपए का ऋण न्यूनतम 12 वर्ष की ऋण अवधि के लिए प्राप्त करें। इसके साथ ऋण को न्यूनतम 5 वर्षों तक निरंतर रखना एवं ब्याज सब्सिडी की 5वीं वार्षिक किश्त जारी होने तक न्यूनतम 50 प्रतिशत मूलधन ऋण खाते में शेष रखना आवश्यक है।
निगम आयुक्त श्री संदीप श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि अधिक जानकारी के लिए पात्र हितग्राही ने जिस बैंक से आवास ऋण प्राप्त किया है उसी बैंक में जाकर संपर्क कर सकते है।
बुरहानपुर जिले अंतर्गत अब तक 96 आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमें से 22 आवेदनों को स्वीकृत किया जा चुका हैं। इस योजना के अंतर्गत डीएलबीसी मीटिंग आयोजित की गई तथा बैंकों द्वारा समय-समय पर लोन मेला आयोजित किया गया। इस संबंध में 30 अक्टूबर को आवास योजना 2.0 मेला परमानंद गोविंदजीवाला ऑडिटोरियम में प्रातः 11 बजे से आयोजित किया गया है। इस मेला में शामिल होकर योजना का लाभ अवश्य लेवें।




