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Sunday, July 13, 2025

पुलिस आयुक्त भोपाल ने धारा 163 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

भोपाल में किरायदारों, पेइंगगेस्ट, होटलों में रूकने वालों आदि की जानकारी पुलिस को देना आवश्यक 

भोपाल

पुलिस आयुक्त भोपाल श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगरीय क्षेत्र भोपाल शहर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार भोपाल शहर स्थित आवासों में किराये से एवं पेइंगगेस्ट के रूप में रहने वाले व्यक्तियों तथा यहां पर आवासरत लोगों के घरों में काम करने वाले नौकर – चाकर छात्रावास में रह रहे छात्र – छात्राओं एवं अन्य निवास की जगहों पर रहने वाले व्यक्तियों की जानकारी पुलिस प्रशासन को देना आवश्यक होगा। साथ ही भोपाल शहर में आने- जाने वाले मुसाफिरों, जो कि शहर के विभिन्न होटल, लॉज, धर्मशाला, रिजोर्ट, रेस्टहाउस जैसे प्रतिष्ठानों में ठहरते हैं, उनकी जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा अनुसार संधारित किया जाना आवश्यक होगा।

यह आदेश जारी दिनांक से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी

जारी आदेश अनुसार कोई भी मकान मालिक जो अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर देते है, तो वह ऐसा करने के एक सप्ताह के भीतर किरायेदार अथवा पेइंगगेस्ट का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे। पूर्व से रह रहे किरायेदार या नौकर का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भरकर यह आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे। किसी भी व्यक्ति का घरेलू नौकर या उनका सहायक का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर देंगे। होटल/लॉज/धर्मशाला/रिसोर्ट के प्रबंधक/मालिक उनके यहाँ ठहरने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूप से रजिस्ट्रर में दर्ज करेंगें एवं इसकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर जो भी स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया निर्धारित की जाये उस अनुसार देंगे।

इसी प्रकार छात्रावास संचालक छात्रावास में रह रहे छात्र/छात्राओं का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देंगे। ठेकेदार/भवन निर्माणकर्ता निर्माण कार्य में लगे मजदूर कारीगरों का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देंगे। ठेकेदार, भवन निर्माणकर्ता निर्माण कार्य में लगे मजदूर / कारीगरों का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देंगे। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक हथियार, अस्त्र शस्त्र, विस्फोटक सामग्री एवं ऐसी किसी भी वस्तु, जिससे जन सामान्य को खतरा महसूस हो का संधारण प्रतिबंधित होगा। यदि किसी समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मंडल एवं आयोजकों द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल, शासकीय परिसर, शासकीय कार्यालय / भवन अथवा किसी भी सरकारी संपत्ति को अपने कार्यक्रम के द्वारा किसी भी प्रकार से क्षति पहुँचाई जाती है, तो इस प्रकार के कृत्यों के लिए कार्यक्रम के आयोजकों की जिम्मेदारी होगी तथा उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जा सकेगी।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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