कलेक्टर ने जारी किया आदेश
जबलपुर
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आदेश जारी कर जिले में स्थित समस्त पेट्रोल पंप संचालकों लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान अपने पेट्रोल पम्प में न्यूनतम 2 हजार लीटर पेट्रोल तथा 3 हजार लीटर डीजल का रिजर्व स्टॉक हमेशा सुरक्षित रखने के निर्देश दिये हैं । आदेश में कहा गया है कि पेट्रोल पंप संचालक निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त वाहनों के लिये रखे जाने वाले इस रिजर्व स्टॉक से डीजल और पेट्रोल की बिक्री सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है ।