विधानसभा चुनाव :-जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
जबलपुर
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये रैलियों, आमसभाओं और जुलूस के आयोजन पर रोक लगा दी है ।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जुलूस, आम सभा या रैली का आयोजन करने के लिये सक्षम अधिकारी से 48 घण्टे पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना पुलिस को भी देनी होगी । प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनीतिक दल सक्षम अधिकारी अथवा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की 48 घंटे पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना कोई जुलूस नहीं निकाल सकेगा और न ही किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आम सभा का आयोजन कर सकेगा । साथ ही टेंट शामियाना इत्यादि भी नहीं लगा सकेगा ।
आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति, संगठन या समूह एक स्थान पर लाठी पत्थर या किसी प्रकार के घातक पदार्थ या अस्त्र शस्त्रों का संग्रह नहीं करेगा । वैध अनुज्ञप्ति धारी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति ना तो बारूद या पटाखों का संग्रह करेगा, ना निर्माण करेगा, ना उसका उपयोग करेगा और ना उसका प्रदर्शन करेगा।
प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन या लालच आदि देकर अथवा धौंस-घपट या धमकी देकर भयभीत नहीं करेगा और ना ही निर्वाचन प्रक्रिया को किसी प्रकार से दूषित कर सकेगा । कोई भी व्यक्ति या समूह किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को धारित नहीं करेगा और ना ही उनका किसी प्रकार का कोई प्रयोग करेगा और ना ही उनका कोई सामूहिक प्रदर्शन आयोजित करेगा।
आदेश के अनुसार गृह स्वामी यथास्थिति अपनी निजी या किराए के आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं ठहरायेंगे, जब तक की उसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को ना दे दी जाए। इसी प्रकार कोई भी बाहरी व्यक्ति (मतदाताओं को छोड़कर) मतदान केंद्र की सौ मीटर की परिधि में ना तो प्रवेश करेगा और ना ही समूह बनाकर एकत्रित होगा।
प्रतिबंधात्मक आदेश के मुताबिक निर्वाचन की अवधि के दौरान कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन जुलूस, चक्का जाम या पुतला दहन नहीं करेगा तथा और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका समर्थन भी नहीं करेगा।