लोक सेवा गारंटी केंद्रों पर समय पर काम न करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई __कलेक्टर श्री संदीप जी आर
सागर
कलेक्टर श्री संदीप जी आर के द्वारा जिले में सुशासन स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए आदेश निर्देश एवं समझाइश के साथ-साथ जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है जिससे कि जिले में सुशासन स्थापित हो सके और जिलेवासियों को समय पर सभी शासकीय कार्य समय सीमा में सुगमता के साथ हो सके।
कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने जिले का प्रभार संभालते ही शासकीय कार्यालय में कसावट लाने का प्रयास किया जा रहा है जिसके तहत सभी कार्य समय सीमा में संचालित हो सके ।
कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने बताया कि शासकीय कार्य समय सीमा में कार्य संपन्न करने के लिए लोक सेवा केंद्र के माध्यम से अनेक योजनाओं का कार्य किया जाता है और जिनकी समय सीमा भी तय की गई है और उसकी राशि भी सुनिश्चित कराई गई है किंतु देखने में आता है कि अनेक बार लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी समय सीमा में कार्य नहीं हो रहे हैं जिसपर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने बताया कि अब तक 202 शासकीय सेवकों पर एक लाख 25 हजार 800 रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है और उनको चेतावनी पत्र भी दिया गया है, चेतावनी पत्र में स्पष्ट रूप से लेख किया गया है कि यदि इस प्रकार की लापरवाही भविष्य में होती है तो आपके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ।
कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने बताया कि लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत सभी कार्य समय सीमा में किए जाते हैं जिसके अंतर्गत जिन शासकीय सेवकों पर जुर्माना लगाया गया है उक्त कार्यों में प्रमुख रूप से विवाह का पंजीयन, जन्म प्रमाण पत्र ,मृत्यु प्रमाण पत्र ,स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, तहसील स्तरीय रिकॉर्ड रूम से अभिलेख, नक्शा, अभिलेख की सत्यापित प्रतिलिपि , आय प्रमाण पत्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदान करना सहित और योजनाओं का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर ₹250 से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है।
कलेक्टर संदीप जी आर ने बताया कि संबंधित विभाग के पदाविहित अधिकारी द्वारा समयानुसार आवेदन का निराकरण नहीं कर समय सीमा के बाहर रखा गया एवं लंबित आवेदन का निराकरण समय सीमा में नहीं किया गया । उन्होंने बताया कि सभी सेवाओं का ऑनलाइन निराकरण नियत तिथि को नहीं किया गया अतः मध्य प्रदेश लोक सेवाओं की पढ़ाई की गारंटी अधिनियम 2010 की विहित प्रावधानों के तहत आधोहस्ताक्षर कर्ता द्वारा वित्तीय द्वितीय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए संबंधित पदाभिहित अधिकारियों पर प्रति दिवस ढाई सौ रुपए के मान से शास्ती अधिरोपित की गई है सभी पदाभिहित अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि शास्ती की राशि 007060800 1066 मद में जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति तीन दिवस के भीतर कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।