प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह ने ट्रस्ट और संस्थाओं की लीज और रिन्युअल जांच के दिये आदेश, EOW और जिला प्रशासन को दिए गए जाँच के आदेश
भोपाल
अनियमितताओं की शिकायतों के आधार पर 8 सितंबर को EOW ने जबलपुर स्थित बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप के निवास पर छापा मारा। यह देखकर आंखें फटी रह गईं कि छापे में ट्रस्ट की संस्थाओं की लीज रिन्यूअल में धोखाधड़ी, टैक्स ना चुकाया जाना, 17 संपत्तियों के दस्तावेज, 48 बैंक खाते, 1.65 करोड़ नगद, 18342 यूएस डॉलर व 118 पाउंड, 8 चार पहिया वाहन बरामद हुए हैं। बड़े स्तर पर गड़बड़ियां और धोखाधड़ी सामने आई हैं। इसलिए इस पूरे छापामारी में प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर राज्य शासन ने तय किया है कि जो धन प्राप्त हुआ है, उसका उपयोग कहीं इस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के माध्यम से धर्मांतरण व अन्य गैरकानूनी कामों में तो नहीं किया जा रहा था, इसकी जांच EOW करेगा। जिला प्रशासन की अपनी भूमिका होगी। भूमि लीज पर लेने की शर्तें निर्धारित हैं। जमीन शैक्षणिक उद्देश्य, चिकित्सा संबंधित काम या धार्मिक स्थलों के लिए दी जाती है। मेरे पास प्रदेशभर से ऐसी कई शिकायतें आ रही है कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन आवंटित की गई थी, उसके बजाय कई स्थानों पर इसका व्यावसायिक या अन्य उपयोग हो रहा है। इसको राज्य शासन गंभीरता से ले रही है इसलिए इसकी जांच भी पूरे प्रदेश में होगी कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन दी गई थी, उसके अलावा दूसरे उद्देश्यों के लिए पूर्ति के लिए इस जमीन का उपयोग कैसे किया गया? कई ऐसी शिकायतें भी मिली है जिसमें ट्रस्ट की संस्थाओं के लीज संबंधी प्रकरण में धोखाधड़ी करके टैक्स नहीं चुकाया गया है, या नाम परिवर्तित करके दुरुपयोग हो रहा है, या स्टैंप ड्यूटी या लीज के नवीनीकरण में धांधली की शिकायतें आई हैं। इन सारे मामलों को भी हम EOW को सौंप रहे हैं, और पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन भी इसकी जांच करेगा । धर्मांतरण हो या बाकी गैरकानूनी गतिविधियां, यह धर्म के नाम पर किसी भी कीमत पर नहीं करने दी जाएगी।