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Sunday, June 22, 2025

उम्मीदवार के साथ चार व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में

लोकसभा चुनाव :-

नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट के गेट नम्बर एक से प्रवेश करना होगा उम्मीदवारों को

जबलपुर

लोकसभा निर्वाचन हेतु नामांकन दाखिल के लिए अभ्यर्थियों को कलेक्टर कार्यालय के गेट नम्बर एक से प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन करते समय अभ्यर्थी सहित केवल पांच व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपने नमांकन निर्वाचन की सूचना जारी होने के बाद नाम-निर्देशन पत्र जमा करने के तय दिनों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दाखिल किये जा सकते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक नाम-निर्देशन पत्र भरते समय अभ्यर्थी के काफिले में शामिल तीन वाहनों को ही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य का मतदाता होना जरूरी है और उसकी आयु नामांकन पत्रों की संवीक्षा के लिए निर्धारित दिन को 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नामांकन पत्र अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक द्वारा ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी को यदि वह किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल की ओर से चुनाव लड़ रहा है तो उसे दल का अधिकृत प्रत्याशी होने से सम्बन्धित फार्म-ए एवं फार्म-बी नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

एक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक एवं अधिकतम चार नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नामांकन पत्र के सभी कालम भरे जाने होंगे लेकिन जो जानकारी प्रत्याशी से संबंधित न हो उन कालमों में भी शून्य या लागू नहीं लिखना होगा। लोकसभा निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के इच्छुक व्यक्ति को निक्षेप राशि जमा करनी होगी। निक्षेप राशि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 25 हजार रूपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 12 हजार 500 रूपए निर्धारित है। इसे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नगद भी जमा किया जा सकता है। अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ अपने सोशल मीडिया एकाउंट की भी जानकारी देनी होगी। साथ ही नामांकन दाखिल करने के एक दिन पहले निर्वाचन व्यय के लिए पृथक से खोले गये बैंक खाते का खाता नम्बर की जानकारी नामांकन दाखिल करते समय लिखित में रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नामांकन दाखिल करने के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के उम्मीदवार के लिए भाग-एक में एक प्रस्तावक तथा गैर मान्यता प्राप्त व निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए नाम-निर्देश पत्र के भाग-दो में दस प्रस्तावक होना जरूरी है। हालांकि अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र के दोनों भाग भी भरे जा सकते हैं। प्रस्तावक उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए जहां से उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है।

नामांकन पत्र के साथ अभ्यर्थी को प्रारूप 26 में शपथ पत्र भी देना होगा। यदि उम्मीदवार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ता है तो उसे एक ही बार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा लेकिन जमानत राशि पृथक-पृथक जमा करनी होगी।

नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को मतपत्रों पर प्रिंट करने के लिए दो गुना ढाई सेन्टीमीटर के छायाचित्र भी जो तीन माह से पुराने न हो जमा करने होंगे। ऐसे छायाचित्र रंगीन अथवा श्वेत-श्याम भी हो सकते हैं लेकिन उनका बेकग्राउण्ड व्हाईट या ऑफ व्हाईट होना अनिवार्य है। इसके साथ ही फोटो वर्दी में नहीं होनी चाहिए साथ ही काले रंग का चश्मा या टोपी पहने भी नहीं होनी चाहिए।

नामांकन सम्बन्धी मुख्य बातें –   

नामांकन के समय कलेक्ट्रेट के 100 मीटर के दायरे में प्रत्याशी के केवल तीन वाहनों की मिलेगी अनुमति।

नामांकन दाखिल करते समय अभ्यर्थी सहित केवल पांच व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। 

अभ्यर्थी के नामांकन जुलूस में दस से अधिक वाहन एक साथ नहीं चल सकेंगे। दस वाहनों के बाद दो सौ मीटर का गैप रखना होगा। दस से अधिक वाहन एक साथ निकले तो उन्हें जप्त कर लिया जाएगा और ये वाहन चुनाव के बाद ही छूटेंगे। 

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों के लिये एक प्रस्तावक और निर्दलीय प्रत्याशियों के लिये 10 प्रस्तावक आवश्यक होंगे।

प्रस्तावक को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य।

प्रत्याशी यदि दूसरे निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है तो उसे मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नाम-निर्देशन पत्र के साथ लगानी होगी।

आरक्षित सीट के लिये जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य।

राजनैतिक दल से अधिकृत प्रत्याशी होने का प्रपत्र नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन को अपरान्ह 3 बजे से पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा शपथ पत्र।

प्रत्याशी पर कोई अपराध दर्ज है तो इसकी घोषणा तीन बार समाचार माध्यमों के जरिए करनी होगी।

नामांकन में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कोई बात लागू नहीं हो तो निरंक भरा जायेगा।

• सामान्य जाति के उम्मीदवार को 25 हजार रूपए और आरक्षित वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 12 हजार 500 रूपए की निक्षेप राशि निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र के साथ निक्षेप राशि की मूल रसीद संलग्न करनी होगी।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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