राज्य शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में जिले के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
कटनी
योजना में विनिमार्ण हेतु 1 लाख से 50 लाख तक सेवा, खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख तक के ऋण प्रकरणों का आवेदन समस्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन किया जा सकता है।
पात्रता
ऐसे आवेदक जो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, 18 से 45 आयु वर्ग के हो तथा परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रू से कम हो वो योजना के लिए पात्र हैं। आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आवश्यक लाइसेंस व अन्य दस्तावेज के साथ समस्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना में 3 प्रतिशत त्रैमासिक दर से 7 वर्ष तक की अवधि हेतु ब्याज अनुदान एवं सीजीटीएमएसई गारंटी शुल्क 7 वर्ष तक प्रतिपूर्ति के रूप में देय है। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कटनी एवं बैंकों से किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं