RTE शिक्षा के अधिकार के तहत अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति सहित गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले परिवारों के 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा किसी भी प्राइवेट स्कूल में दी जायेगी
मध्यप्रदेश
आज ही अपने साथ बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र, अपना जाति या गरीबी रेखा कार्ड, आधार,समग्र, फोटो किसी भी एम.पी.आनलाइन सर्विस सेंटर के यहां जाकर एडमिशन लें.
याद रहे किसी भी तीन प्राइवेट स्कूल का विकल्प लिया जा सकता है.
20% आरक्षण इन वर्ग के लोगों को देना निजी स्कूलों को देना अनिवार्य है.
एडमिशन पहले पंजीयन कराने वालों के लिए पहले देने का नियम है.
तो आज ही जाकर पंजीयन करा लें.
अपने परिचित अनभिज्ञ साथियों को अवगत कराने की जबावदारी जागरूक साथियों की है,इसलिए केवल मैसेज शेयर करने से लाभ नहीं मिलेगा.
वंचित समाज की मदद भी करें.जिन परिवारों में 5 वर्ष तक उम्र के बच्चे हों खुद जाकर भी उनको अवगत करायें.