प्रशिक्षण में लैंगिक अपराधों की दी गई जानकारी
कटनी –
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन वात्सल्य के अंतर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (संशोधित 2021) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) 2012 पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन जिला पंचायत सभाकक्ष में किया गया।
प्रशिक्षण के प्रथम चरण में सुश्री वनश्री कुर्वेती, सहायक संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन वात्सल्य के उद्देश्यों, किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत प्रावधानित संस्थागत अधोसंरचना एवं विभिन्न पर्णधारियों के कर्तव्यों के बारे मे विस्तार से जानकारी दी गई।
वहीं प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में श्री योगेश बघेल, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, द्वारा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के कल्याण से सम्बन्धित मुद्दों पर जानकारी साझा की गई। जबकि रामबिहारी गुप्ता, सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड, द्वारा विधि के सम्पर्क में आने वाले बालकों के परिपेक्ष्य में चर्चा की गई।
तदुपरांत मनीष तिवारी, बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं स्पांसरशिप योजना की जानकारी प्रतिभागियों को दी गई एवं देवेंद्र गुप्ता द्वारा पॉक्सो अधिनियम के बाल मित्र प्रावधानों एवं पदाधिकारियों के दायित्वों पर प्रकाश डाला गया।
प्रशिक्षण में श्री दुर्गेश मरैया, सदस्य बाल कल्याण समिति कटनी, सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड कटनी, जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारीगण, प्रभारी एवं सदस्य विशेष किशोर पुलिस इकाई कटनी, महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारी, बाल देखरेख संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं आवाज़ संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।