लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम -1951 अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 30 दिवस के अंदर अभ्यर्थियों को जिला निर्वाचन अधिकारी को अंतिम व्यय लेखा दाखिल करने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है।
कटनी
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाच अधिकारी साधना परस्ते ने उक्त निर्देश के अनुक्रम में विधानसभा निर्वाचन 2023 में जिल की चारों विधानसभा से चुनाव लडनें वाले अभ्यर्थियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा के 30 दिवस के अंदर अर्थत 2 जनवरी 2024 तक निर्वाचन व्यय लेखों की मूल प्रति व्यय के मूल बिल व्हाउचर सहित अनुलग्नक 1 से 11 व भाग 1 से 4 तक अन्य आवश्यक प्रपत्र एवं अभिलेख, शपथ पत्र, अद्यतन पासबुक स्टेटमेंट की फोटोकापी हस्ताक्षित कर जिला निर्वाचन कार्यालय मंे दाखिल करने हेतु सूचित किया है।
एक दिवसीय प्रशिक्षण व लेखा समाधान बैठक आयोजित
आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत करने हेतु विधानसभ निर्वाचन 2023 में चुनाव लडने वाले समस्त अभ्यर्थियों, लेखा अभिकर्ताओं एवं लेखे प्राप्त करने हेतु लगाए गए कर्मियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण व मतगणना तिथि से 26 वे दिन लेखा समाधान बैठक कार्यक्रम करने के निर्देश दिए गए है।
निर्देशों के अनुक्रम में जिले की चारों विधानसभा हेतु जारी कार्यक्रम अनुसार अभ्यर्थी ,लेखा अभिकर्ता का अंतिम व्यय व जमा से संबंधित प्रशिक्षण 20 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से आयोजित की जायेगी तथा लेखा समाधान की बैठक 29 दिसंबर को अपरान्ह 3 बजे से आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा संधारण करने व जमा करने की तिथि 4 दिसंबर से 2 जनवरी 2024 तक प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक निर्धारित है।
अपर कलेक्टर श्रीमती साधना परस्ते ने जिले की चरों विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से जारी कार्यक्रम अनुसार निर्धारित तिथियों मंे अंतिम व्यय लेखा संधारण व जमा करने से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण व लेखा समाधान बैठक में आपेक्षित दस्तावेजों के साथ संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में उपस्थित होनें का आग्रह किया है।