दीपावली पर्व के अवसर पर रेहड़ी पटरी पर अस्थायी रूप से व्यवसाय करने वाले पथ पर विक्रय करने वाले छोटे-छोटे व्यवसायी, स्थानीय/ग्रामीण करीगरों एवं गरीब महिलाओं द्वारा संचालित स्व-सहायता समूहों द्वारा साम्रगी विक्रय किये जाने पर बाजार बैठकी/शुल्क से मुक्त रहेंगे।
सागर
उक्त निर्देश कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने समस्त स्थानीय नगरी निकाय के अधिकारियों को दिए
कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने बताया कि दीपावली पर्व के अवसर पर रेहड़ी पटरी पर अस्थायी रूप से व्यवसाय करने वाले, पथ पर विक्रय करने वाले छोटे-छोटे व्यवसायी, स्थानीय/ग्रामीण कारीगरों एवं गरीब महिलाओं द्वारा संचालित स्व-सहायता समूहों के द्वारा दीपावली पर्व हेतु निर्मित मिट्टी एवं गोबर के दीपक दीपमालायें तथा धार्मिक प्रतीकों के विक्रय हेतु नगरीय निकाय क्षेत्र में लाये जाने तथा विक्रय किये जाने एवं स्थानीय कौशल एवं उस पर आधारित स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इन व्यवसायियों से दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में दिनांक 15 अक्टूबर 2025 से 01 नवम्बर 2025 (ग्यारस पर्व) तक निकाय क्षेत्रांतर्गत किसी भी प्रकार का बाजार एवं तह बाजारी कर शुल्क इन व्यवसायियों से न वसूला जाये। इस संबंध में समस्त नगरीय निकाय आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें