कलेक्टर न्यायायल के आदेश के बाद एस.डी.एम श्री मंडलोई ने दर्ज कराई प्राथमिकी
कटनी
न्यायालय कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा ग्राम डोकरिया में अवैध कालोनी निर्माण के मामले में दिए निर्णय के बाद शनिवार को एस.डी.एम विजयराघवगढ़ महेश मंडलोई द्वारा बरही निवासी शारदा प्रसाद अग्रवाल और दिलराज किशोर अग्रवाल के विरूद्ध बरही पुलिस थाना में मध्य प्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 (घ) 2 के तहत एफ.आई .आर दर्ज कराई गई है।
न्यायालय कलेक्टर ने इस मामले में सुनवाई करते हुये अवैध कालोनी निर्माण किया जाना प्रमाणित होने पर एस.डी.एम विजयराघवगढ़ को शारदा प्रसाद अग्रवाल और दिलराज किशोर अग्रवाल निवासी बरही के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश देते हुए नायब तहसीलदार सिनगौड़ी को वर्तमान खसरा नम्बर 114/1 से 114/17 के खसरा अभिलेख में प्रबंधक कलेक्टर की प्रविष्टि दर्ज करने और कब्जा भूमि स्वामी से प्राप्त करने के निर्देश दिये थे।
कालोनी विकास हेतु दल गठित
कलेक्टर श्री प्रसाद ने कालोनी के विकास हेतु जांच दल भी गठित किया है। इस दल में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजयराघवगढ़, सहायक संचालक – तथा ग्राम निवेश, कार्यपालन यंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारी पी.डब्लू.डी. को शामिल किया था।
यह है मामला
ग्राम डोकरिया स्थित भूमि खसरा नंबर 114/1 से 114/17 तक कुल 17 बटांक है जिसे शारदा प्रसाद, दिलराज किशोर के द्वारा संपूर्ण रकवा 0.71 हेक्टेयर भूमि को 17 भू-खंडों के रूप में विभाजित कर टुकड़ों में विक्रय किया गया है जो अवैध प्लाटिंग की श्रेणी में आता है।
नायब तहसीलदार सिनगौड़ी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में भी स्पष्ट है कि भूमि आवासीय प्रयोजन की दृष्टि से विक्रय किया गया है। विक्रय भू-खण्ड 0.01 हेक्टेयर से 0.04 हेक्टेयर के मध्य के हैं जो कृषि प्रयोजन से भिन्न है। साथ ही बिना सक्षम अनुमति के अवैध कालोनी निर्माण किया गया है।
कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णय और आदेश के बाद एस.डी.एम विजयराघवगढ़ ने बरही पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें उल्लेखित किया गया है कि खसरा नंबर 114 को भू-खंड करके विक्री की गई है। इस भूमि का खसरा नंबर 114 का डायवर्सन नहीं कराया गया। वैध ले-आउट नहीं है और रेरा पंजीयन की भी जानकारी नहीं है।
सडक, सीवेज, सिस्टम पार्क, आदि सार्वजनिक उपयोग के कोई रकवा शेष नही बचा पक्षकारों और क्रेताओ के मध्य रोड रास्ते के लिए अक्सर विवाद होता रहता है। म.प्र. ग्राम पंचायत (कालोनियो का विकास) नियम 2014 के नियम 21 (1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर इस आशय का जबाव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया कि उपरोक्त नियमो के तहत अनावेदक गणो के विरुद्ध क्यो न कार्यवाही की जाए तथा कालोनी का प्रबंधन क्यो न ले लिया जावे।
अनावेदक शारदा प्रसाद दिलराज किशोर द्वारा वैध अनुमति के बिना भूमि को भू-खण्डों के रूप में विभाजित कर पृथक-पृथक व्यक्तियों को भूमि विकय की गई है जो मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 (घ) (2) के अनुसार अवैध कालोनी निर्माण को प्रमाणित करता है। इसी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।