कलेक्टर श्री आशीष तिवारी द्वारा कटनी जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के क्रय, विक्रय, संधारण और वितरण पर प्रतिबंध लगाने और केमिस्ट व दवा दुकानों के विद्यमान स्टॉक की जांच करने के दिये निर्देश के बाद पिछले दो दिनों से दवा दुकानों में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की उपलब्धता के संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है।
कटनी
कलेक्टर श्री तिवारी ने उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन और औषधि निरीक्षक को निर्देशित किया है कि मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये, प्रतिबंधित कोल्ड्रिफ कफ सिरप की सघन जांच की जाये। इस संबंध में शासन द्वारा जारी एडवायजरी के अनुसार 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कॉम्बिनेशन दवा नहीं देने की व्यवस्था है। जो डॉक्टर और दवा विक्रेता इस नियम का पालन नहीं करेंगे उन सभी संबंधितों के विरूद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।
इन दवा दुकानों की हुई जांच
कलेक्टर श्री तिवारी के निर्देशानुसार मनीषा धुर्वे औषधि निरीक्षक और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के औषधि भंडार में पदस्थ फार्मासिस्ट प्रियंका यादव के साथ कोल्ड्रिप कफ सिरप के संबंध में सोमवार को मिशन चौक स्थित मेसर्स कृष्णा मेडिकल स्टोर, डन कॉलोनी स्थित जी.डी. हॉस्पिटल अंतर्गत मेडिकल स्टोर, स्टार रिकवरी हॉस्पिटल अंतर्गत स्टार मेडिकल स्टोर एवं मॉम एंड मी मेडिकल स्टोर, बरगवां स्थित एपेक्स हास्पिटल अंतर्गत मेडिकल स्टोर की जांच की गई। जांच के समय दुकान में कोल्ड्रिप कफ सिरप मेसर्स श्रीसन फार्मास्युटिकल नहीं पाई गई। जांच के समय क्लोरफेनिरामीन + फिनाईलफ्रिन के संयोजन एफडीसी की अन्य दवाईयां पाई गई। जिनका क्रय-विक्रय तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया एवं उक्त संयोजन की दवाईयां तुरंत वापस करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही औषधि निरीक्षक द्वारा समस्त दवा विक्रेताओं को दवा विक्रेता संघ के माध्यम से पत्र भी जारी किया गया है कि उल्लेखित संयोजन का विक्रय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर के पर्चे के बिना न किया जावे। उल्लेखित संयोजन की दवाईयों का विक्रय 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए न किया जावे।